कुमार विश्वास को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, केजरीवाल से जुड़ा है मामला

kumar-vishwas
ANI
अंकित सिंह । May 2 2022 10:53AM

केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर तक पहुंची थी। हालांकि कुमार विश्वास ने कोर्ट में रूपनगर पुलिस के एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी। दायर याचिका में यह कहा गया था कि उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वह पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है।

कवि कुमार विश्वास को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब के निरूपण में केस दर्ज हुआ था। अरविंद केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास के बयान पर उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर तक पहुंची थी। हालांकि कुमार विश्वास ने कोर्ट में रूपनगर पुलिस के एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी। दायर याचिका में यह कहा गया था कि उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वह पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है।

विश्वास ने याचिका में कहा कि रूपनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामला “कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और राजनीति से प्रेरित है।’’ उन्होंने अपने वकीलों मयंक अग्रवाल और हिमांशु गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि जिस तरह से जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, उससे स्पष्ट है कि वह ऐसी प्रक्रिया अपनाकर याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश कर रही है, जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कहा गया है, ‘‘विश्वास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना बिल्कुल अवैध, मनमाना और अनुचित है।’’ पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित विश्वास के घर पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था।

इसे भी पढ़ें: भरूच की रैली में बोले केजरीवाल, दिल से दिल का रिश्ता बनाने गुजरात आया, AAP को एक मौका दीजिए

विश्वास ने हिंदी में ट्वीट किया, सुबह-सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय, मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम, दिल्ली में बैठे जिस आदमी को, पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। विश्वास पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें 153-ए (धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (जो कोई भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित करता है), 120-बी (आपराधिक साजिश) शामिल है। उन पर जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत भी मामला दर्ज किया है। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़