थरूर के खिलाफ ‘हिंदू पाकिस्तान’ बयान को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) दिपंजन सेन ने वकील सुमित चौधरी की याचिका पर थरूर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 सितम्बर को होगी।
कोलकाता। यहां की एक अदालत ने ‘‘हिंदू पाकिस्तान’’ वाले कथित बयान को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। थरूर ने कथित तौर पर कहा था कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आई तो यह पार्टी फिर से संविधान लिखेगी और एक ‘‘हिंदू पाकिस्तान’’ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
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कांग्रेस नेता के इस कथित बयान से विवाद पैदा हो गया था और भगवा पार्टी ने मांग की थी कि थरूर इस बयान के लिए माफी मांगे।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) दिपंजन सेन ने वकील सुमित चौधरी की याचिका पर थरूर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 सितम्बर को होगी।
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— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 13, 2019
चौधरी ने थरूर द्वारा तिरुवनंतपुरम में दिये गये कथित बयान के मद्देनजर यहां सीएमएम अदालत में मामला दायर किया था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री धार्मिक आधार पर लोगों के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर काम कर रहे है। चौधरी ने कहा कि मंगलवार की सुनवाई के दौरान किसी वकील द्वारा अदालत में थरूर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया जिसके बाद कांग्रेस सांसद के खिलाफ वारंट जारी किया गया।
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