70 मिनट में 21 धमाके और 56 लोगों ने गंवाई थी जान, अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आया बड़ा फैसला, 49 आरोपी दोषी करार
वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी ठहराया, 28 अन्य को बरी किया। अदालत कल सजा पर फैसला सुनाएगी। बम विस्फोटों के कारण शहर के विभिन्न स्थानों पर मारे गए थे।
गुजरात की एक विशेष अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों से जुड़े एक मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 अन्य को बरी कर दिया। अदालत कल सजा पर फैसला सुनाएगी। पिछले साल सितंबर में समाप्त हुए 13 साल से अधिक पुराने मामले में सुनवाई के लगभग चार महीने बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। इस महीने की शुरुआत मे, निर्णय की घोषणा के लिए मामले को दो बार अधिसूचित किया गया था, लेकिन कुछ मुद्दों के कारण स्थगित कर दिया गया था। बम विस्फोटों के कारण शहर के विभिन्न स्थानों पर मारे गए थे।
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गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद शहर में हुए 21 बम विस्फोटों में कम से कम 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हो गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) और गैरकानूनी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) शामिल था। यह आरोप लगाया गया था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने गुजरात में 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन विस्फोटों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया था।
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अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाकों के कुछ दिनों बाद पुलिस ने सूरत के अलग-अलग हिस्सों से बम बरामद किए थे। बरामद होने के बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 प्राथमिकी दर्ज की गई। अदालत द्वारा सभी 35 प्राथमिकी को एक में मिलाने के बाद मुकदमा चलाया गया। 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ और उनमें से एक के सरकारी गवाह बनने के बाद यह संख्या घटकर 77 रह गई। 77 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिसके लिए अभियोजन पक्ष ने 1,100 से अधिक गवाहों पेश किए गए।
2008 के अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 28 को बरी कर दिया गया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 8, 2022
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