आप सांसद संजय सिंह और सपा प्रवक्ता अनूप संडा की अपील निरस्त, डेढ़ माह कैद की सजा कायम

 Sanjay Singh
ANI

इस आदेश के खिलाफ ही दोषियों ने सांसद-विधायक अदालत में अपील दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को उनकी याचिका निरस्त कर दी है और डेढ़ माह कैद तथा जुर्माने की सजा को बरकरार रखा।

सुलतानपुर की सांसद-विधायक अदालत ने जनसमस्या और बिजली संकट को लेकर सड़क जाम और धरना-प्रदर्शन करने के मामले में दोषी ठहराए जा चुके आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अनूप संडा समेत छह दोषियों की अपील निरस्त करते हुए डेढ़ माह कैद की सजा को कायम रखा है।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश (सांसद/विधायक) एकता वर्मा ने मंगलवार को यह आदेश दिया।

वैभव पांडे ने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली बदहाली के विरोध में तत्कालीन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेता (पूर्व विधायक) अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के निकट ऊपरगामी पुल के पास धरना प्रदर्शन दिया गया था जिसमें आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व सभासद विजय, अन्य संतोष, सुभाष चौधरी आदि शामिल हुए थे।

पांडे ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज और विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय के तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए डेढ़-डेढ़ माह कैद और 1500-1500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इस आदेश के खिलाफ ही दोषियों ने सांसद-विधायक अदालत में अपील दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को उनकी याचिका निरस्त कर दी है और डेढ़ माह कैद तथा जुर्माने की सजा को बरकरार रखा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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