तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की जानकारी देने पर एक व्यक्ति की पिटाई

jamat

महाराष्ट्र में बारामती अदालत ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में तीन लोगों को तीन दिन की सजा दी। पुलिस ने दावा किया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में सजा दिए जाने का यह पहला मामला है।

मुम्बई। दिल्ली के निजामुद्दीन (पश्चिम) में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों की जानकारी कथित तौर पर ग्रामीण अधिकारी को देने के मामले में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि पिंपरी गांव के ग्रामसेवक ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सात लोगों की जानकारी दी थी और उनकी कोरोना वायरस की जांच कराने पर भी जोर दिया था। पुलिस ने बताया कि जानकारी देने से नाराज एक समूह ने मंगलवार को व्यक्ति की पिटाई कर दी। इस संबंध में वैराग पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है।

इसे भी पढ़ें: देश में कोरोना के मरीज़ों की संख्या 1,965, अब तक 50 की मौत

वहीं सोलापुर के एसपी मनोज पाटिल ने  बताया कि इन सात लोगों की जांच रिपोर्ट में इन्हें कोरोना वायरस ना होने की पुष्टि हुई है। आईपीएस अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने सभी सात लोगों की जांच कराई। सभी की रिपोर्ट में उन्हें कोरोना वायरस ना होने की पुष्टि हुई है।’’ इस बीच, महाराष्ट्र में बारामती अदालत ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में तीन लोगों को तीन दिन की सजा दी। पुलिस ने दावा किया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में सजा दिए जाने का यह पहला मामला है। न्यायाधीश जे. जे. बछुलकर ने बुधवार को अफ़ज़ल अत्तार (39), चंद्रकुमार शाह (38) और अक्षय शाह (32) को तीन दिन के कारावास की सजा या 500-500 रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़