बदलेगा 90 साल पुराना कानून, वायुयान विधेयक 2024 को मिली राज्यसभा की मंजूरी, सस्ती होगी हवाई यात्रा

ram mohan
ANI
अंकित सिंह । Dec 6 2024 10:54AM

भारतीय वायुयान विधायक, 2024 के नाम से जाना जाने वाला विधेयक राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू की चर्चा के जवाब के बाद ध्वनि मत से पारित हो गया। लोकसभा ने विधेयक को नौ अगस्त को पहले ही पारित कर दिया था।

चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच, संसद ने एक विधेयक पारित किया जो विमान अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है और विमानन क्षेत्र में निर्माण और रखरखाव, अतिरेक को दूर करने और व्यापार करने में आसानी प्रदान करता है। भारतीय वायुयान विधायक, 2024 के नाम से जाना जाने वाला विधेयक राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू की चर्चा के जवाब के बाद ध्वनि मत से पारित हो गया। लोकसभा ने विधेयक को नौ अगस्त को पहले ही पारित कर दिया था। मंत्री ने हवाई टिकट की कीमतों में वृद्धि सहित कई मुद्दों पर सदस्यों के सवालों के जवाब दिए।

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राममोहन नायडू ने कहा कि कहा कि विमानन क्षेत्र में लोगों को होने वाली परेशानियों से वह पूरी तरह वाकिफ हैं क्योंकि मंत्री बनने से पहले वह सांसद थे और उससे पहले एक यात्री। उन्होंने कहा कि किराए में जो अनियमिताएं हैं, उसके हरसंभव समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं। टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट को और मजबूत किया जा रहा है। कीमतों के बारे में एयरलाइन कंपनियों को भी संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल से हवाई सफर कराने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना आधा सच हो गया है और इसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की तरफ से मेरा वादा है। नायडू ने कहा कि यात्री किराए का अधिकांश हिस्सा... तकरीबन 45 प्रतिशत... ईंधन की कीमतों में जाता है और ईंधन पर वैट राज्य सरकारें तय करती हैं।

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विधेयक की बड़ी बात

- यह बिल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा, नियामक निरीक्षण और उपभोक्ता संरक्षण बढ़ाने पर केंद्रित है।

- यह विधेयक विमान निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, निवेश को प्रोत्साहित करता है और नागरिक उड्डयन अधिकारियों के लिए मजबूत शासन संरचना स्थापित करता है।

- इसका उद्देश्य विमान और संबंधित उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए प्रावधान करना है। 

- यह विधेयक व्यापार में आसानी प्रदान करने के लिए रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस जारी करने को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। 

- इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन और नागरिक उड्डयन सुरक्षा से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित कन्वेंशन को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए सरकार को सशक्त बनाना है।

- विधेयक अस्पष्टताओं और अतिरेक को दूर करने के अलावा अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारावास, जुर्माना या दंड का प्रावधान करता है।

- यह विमान अधिनियम, 1934 को निरस्त करने और प्रस्तावित कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियामक प्रावधानों का भी प्रावधान करता है।

- विधेयक में केंद्र सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में आपात स्थिति में आदेश जारी करने, हानि या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से करने का अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। 

- विधेयक में मुआवजे, लाइसेंस, प्रमाणपत्र या अनुमोदन और दंड के निर्णय से संबंधित मामलों के खिलाफ अपील करने का भी प्रावधान है।

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