गुजरात दंगा: SC ने खारिज की जाकिया जाफरी की याचिका, PM मोदी को मिली SIT की क्लीन चिट को दी गई थी चुनौती
कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 9 दिसंबर, 2021 को हुई मैराथन सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
नयी दिल्ली। गुजरात दंगा मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने याचिका दाखिल की थी, जिसे जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने खारिज कर दिया।
इसे भी पढ़ें: नवाब मलिक और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, नहीं मिली वोटिंग की अनुमति
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 9 दिसंबर, 2021 को हुई मैराथन सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल, साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था। ऐसे में विधवा जाकिया जाफरी ने एसआईटी रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसमें तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों को क्लीन चिट दी गई थी।
इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस MR शाह की तबीयत अचानक बिगड़ी, विमान से लाये जा रहे दिल्ली
इस याचिका का गुजरात सरकार और एसआईटी ने विरोध किया है। साथ ही साथ एसआईटी ने जाकिया जाफरी के बड़ी साजिश के आरोपों को भी नकार दिया है। हालांकि कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी।
Supreme Court dismisses plea filed by Zakia Jafri, widow of former Congress MP Ehsan Jafri, challenging the clean chit given by the Special Investigation Team (SIT) to the then state CM Narendra Modi and several others in the 2002 Gujarat riots.
— ANI (@ANI) June 24, 2022
अन्य न्यूज़