राहुल vs मोदी अब नहीं दिखेगा, इंदिरा की तरह राहुल को प्रजेंट करने की तैयारी? क्या है सदस्यता छीनने वाली प्रक्रिया और इससे कांग्रेस को कैसे होगा फायदा
सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि वह अपनी सजा के दिन 23 मार्च से सदन से अयोग्य हैं।
3 अक्टूबर 1977 दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और सीबीआई के हेडक्वार्टर में गहमा-गहमी का माहौल था। कुछ ही देर में सीबीआई ऑफिस से फाइलों का ढेर लिए एक टीम रवाना होती है। शाम पांच बजे से दिल्ली के 12 वेलिंगटन क्रेसेंट रोड पर पहुंचता है। वहां धीरे-धीरे भीड़ भी एकट्ठा होना शुरू हो जाती है। 10 मिनट बाद ये लोग अंदर दाखिल होते हैं। संजय और मेनका लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे। इंदिरा की एक सहयोगी दरवाजे पर आकर पूछा कि आप लोग कौन हैं। उधर से जवाब आया हम लोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी को हिरासत में लेने के लिए आए हैं। मिसेज गांधी को सीबीआई ने एक घंटे का वक्त दिया। शाम 6:05 मिनट पर इंदिरा गांधी बरामदे में आती हैं। उन्होंने कहा कि हथकड़ी कहां है, मैं बिना हथकड़ी के नहीं जा रही हूं। तीन बार इंदिरा गांधी अपने कमरे से बाहर आई और फिर वापस चली गई जैसे मानों वो कांग्रेस समर्थकों के नारों में वो जोश के उबाल में कमी महसूस कर रही हों। 8 बजे इंदिरा बाहर आती हैं और नारे बहुत तेज हो चले थे। इंदिरा वैन के ऊपर खड़े होकर जनता से कहा कि ये मायने नहीं रखता कि मेरे ऊपर क्या चार्ज लगाए गए हैं, मैं देश की सेवा करती रहूंगी। कहते हैं इतिहास खुद को न तो दोहराता हैं और न ही किसी को कोई मौका देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतिहास की दहलीज पर खड़ी है। सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि वह अपनी सजा के दिन 23 मार्च से सदन से अयोग्य हैं। राहुल गांधी को अब एक उच्च न्यायालय का रुख करना होगा और अपनी सजा पर रोक लगवानी होगी।
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राहुल गांधी की सदस्यता
राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी और उन्हें अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए एक महीने का वक्त दिया। हालांकि, असली मुद्दा अयोग्यता का है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्या को लेकर अदालत के फैसले के बाद से ही तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे।। अयोग्यता से एक बड़ा झटका कि वो आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे (दो साल की सजा के साथ और छह साल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत)। राहुल इस जून में 53 साल के हो जाएंगे। अयोग्यता का मतलब है कि वह 60 साल की उम्र तक सांसद बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री पद तो भूल ही जाइए। अगर भारत में मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं, तो अगला आम चुनाव 2034 में लड़ सकते हैं। तब तक वह 65 साल के हो जाएंगे। इसके अलावा उनके खिलाफ अन्य मामले भी चल रहे हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिनकी जांच मोदी सरकार के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। लेकिन यह सब अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता है। यह सजा कांग्रेस के अस्तित्व के संकट की वजह से आई है। वैसे राहुल की संसदीय सीट पर 2019 के चुनाव में भी खतरा मंडराया था जब बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी से उन्हें चुनौती मिली और फिर अमेठी की अपनी परंपरागत सीट गंवाने के बाद केरल की वायनाड से दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के अपने फैसले की बदौलत वह सांसद बने रहे।
प्रक्रिया कैसे काम करती है
अयोग्यता को पलटा जा सकता है यदि कोई उच्च न्यायालय सजा पर रोक लगाता है या सजायाफ्ता विधायक के पक्ष में अपील का फैसला करता है। 2018 में लोक प्रहरी बनाम भारत संघ' के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अयोग्यता "अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि पर रोक की तारीख से लागू नहीं होगी। गौरतलब है कि स्थगन केवल दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 389 के तहत सजा का निलंबन नहीं हो सकता है, बल्कि दोषसिद्धि पर रोक है। सीआरपीसी की धारा 389 के तहत, एक अपीलीय अदालत अपील लंबित रहने तक दोषी की सजा को निलंबित कर सकती है। यह अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने जैसा है। इसका मतलब यह है कि गांधी की पहली अपील सूरत सत्र न्यायालय और फिर गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष होगी।
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कानून कैसे बदल गया है?
आरपीए के तहत, धारा 8(4) में कहा गया है कि दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल "तीन महीने बीत जाने के बाद" प्रभावी होती है। उस अवधि के भीतर, विधायक उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते थे। हालांकि, 2013 में 'लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए की धारा 8 (4) को असंवैधानिक करार दिया।
1977 का दौर
कुछ लोगों ने राहुल की सजा के खिलाफ चल रहे कांग्रेस के विरोध का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि पार्टी 1977 जैसी स्थिति में है। आपातकाल का मतलब राष्ट्रीय चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए भारी हार थी। सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूर्व प्रधानमंत्री को एक जांच आयोग के सामने पेश होना पड़ा और कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा। उसने खुद को एक पीड़ित के रूप में और बाद में एक फाइटर के रूप में प्रजेंट किया। बिहार के बेलछी गांव में नरसंहार हुआ था। इंडिरा ने एक राजनीतिक अवसर को भाँप लिया और यात्रा करने का फैसला किया। पहले ट्रेन से, फिर जीप से, फिर ट्रैक्टर पर लगातार बारिश के बीच। गंदगी वाली पटरियों पर कीचड़ और हाथी की सवारी करनी थी। वह पीड़ित परिवारों से मिलने में कामयाब रहीं। तीन साल बाद, 1980 में, वह सत्ता में वापस आ गईं। लेकिन आज का संदर्भ अलग है। वह सत्ता में वापस आ सकती थी क्योंकि उनके सामने जनता पार्टी की संख्या में कमजोर खिचड़ी सरकार थी। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को गिरा सकती थी और उनके डिप्टी चरण सिंह को खड़ा कर सकती थी और फिर उन्हें भी नीचे ला सकती थी, जिससे नए चुनाव हो सकते थे। साथ ही, राहुल गांधी उनकी दादी जैसे नहीं हैंऔर उन्हें संसदीय और चुनावी राजनीति में बने रहना होगा ताकि वे अपने बेलछी पल की तलाश कर सकें और अपनी सजा से राजनीतिक लाभ उठा सकें।
नए राहुल देखने को मिलेंगे
तो क्या राहुल गांधी की सजा कांग्रेस के लिए केवल बुरी खबर है? ज़रूरी नहीं। अयोग्यता नहीं, संभावना है कि सजा सुनाए जाने और उसके खिलाफ लंबित मामलों पर विचार करने के कारण वह आगे कम मुखर होगी। यह उनके लिए वह करने का अवसर हो सकता है जो उन्हें हमेशा से करना चाहिए था। एक वैकल्पिक दृष्टि पर अधिक ध्यान केंद्रित करें जो कांग्रेस देश को पेश कर सकती है। एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में, कांग्रेस से पार्टी और सत्ता में नेताओं की आलोचना करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि समाधान के बारे में सुनने के लिए लोग तार-तार हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के एक बड़े तबके के बीच लोकप्रिय हैं। लगातार आलोचना, हालांकि यह कई मामलों में मान्य हो सकती है, समर्थकों को अपने नेता का अधिक से अधिक बचाव करने के लिए बाध्य करती है। ये वे लोग हैं जिन्हें कांग्रेस अंततः जीतना चाहती है। एक विचार यह भी है कि राहुल गांधी मतदाताओं के सामने बड़े विचारों को ले जाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, यहां तक कि नवोन्मेषी भी, जो देश को बदल सकता है, अगर कांग्रेस यही करना चाहती है, तो इससे उनकी पार्टी को और अधिक मदद मिल सकती है।
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राहुल बनाम मोदी अब नहीं दिखेगा?
अगर राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है, तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है और अगर वह पीछे की सीट पर रहते है, भले ही पूरी तरह से लुप्त न हो, तो यह पार्टी को कुछ तरीकों से भी मदद कर सकता है। भाजपा व्यंग्यात्मक ढंग से कहती रही है कि राहुल चुनाव जीतने में उसकी सबसे बड़ी एसेट है। यह पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि मुख्य रूप से पीएम मोदी की लोकप्रियता, हिंदुत्व-राष्ट्रवाद, कल्याणवाद और खंडित विपक्ष के कारण भाजपा जीतती दिख रही है। हालाँकि, यह सच है कि भगवा पार्टी मोदी बनाम राहुल मुकाबले के लिए बहुत उत्सुक है। यह वही मोदी बनाम राहुल डर है जिसने 2024 के लिए एक गैर-कांग्रेसी, भाजपा-विरोधी ब्लॉक को एक साथ लाने के प्रयासों को गति दी है जब पीएम मोदी अपने तीसरे सीधे कार्यकाल की तलाश कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे की बातचीत में सबसे आगे टीएमसी नेता ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने राहुल गांधी को पीएम मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी बताया है। लेकिन ऐसे सुझाव भी हैं कि अगर राहुल उतने आक्रामक नहीं हैं और कांग्रेस गठबंधन वार्ताओं के संबंध में अपने बड़े भाई वाले रवैये को छोड़ने के लिए सहमत है, तो ऐसा तीसरा मोर्चा, जो केवल भाजपा को लाभ पहुंचाएगा, की वास्तव में आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि, राहुल को सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को 14 पक्षकारों ने ईडी और सीबीआई के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. पार्टियों की सूची में कांग्रेस शामिल थी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसने अब तक निर्णय लिया है। यदि खड़गे अपनी पकड़ बना सकते हैं, तो गैर-बीजेपी दलों के साथ गठबंधन की बातचीत अधिक प्रभावी हो सकती है, कुछ तिमाहियों में यह सुझाव दिया गया है।
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