क्या 'INDIA' नाम राजनीतिक गठबंधन के रूप में किया जा सकता है रजिस्टर्ड, फंसेगा कानूनी पेंच, जानें क्या कहता है द एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया

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अभिनय आकाश । Jul 19 2023 1:50PM

विपक्षी दल इस संक्षिप्त नाम को सामने लाने का श्रेय लेने की होड़ में हैं, मुख्य सवाल यह है कि क्या देश के नाम का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 18 जुलाई को बड़ी सियासी हलचल थी। सिर्फ हलचल ही नहीं थी। बल्कि सियासतदां के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भी था कि वो 18 जुलाई 2023 की तारीख को भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। देश की 26 विपक्षी पार्टियों ने पूरा दमखम दिखाया और जोश इतना हाई था कि मानो 2024 का लोकसभा चुनाव बस फतह ही कर लिया हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए बेंगलुरु में 26 पार्टियों का जमावड़ा हुआ और संकल्प हुआ कि साथ चुनाव लड़कर मोदी को हराएंगे। इस बैठक में गठबंधन के नाम पर भी मुहर लग गई। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA (इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस)' रखा। जबकि विपक्षी दल इस संक्षिप्त नाम को सामने लाने का श्रेय लेने की होड़ में हैं, मुख्य सवाल यह है कि क्या देश के नाम का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है।

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सोशल मीडिया पर आलोचना

गठबंधन के नाम पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने भारत के चुनाव आयोग से गठबंधन के नाम पर कार्रवाई करने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा कि प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 विपक्ष को अपने गठबंधन के नाम के रूप में "INDIA" का उपयोग करने से रोकता है। बीजेपी महाराष्ट्र सोशल मीडिया-कानूनी और सलाहकार विभाग के प्रमुख, बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील आशुतोष जे दुबे ने ईसीआई को पत्र लिखा और गठबंधन के नाम पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने लिखा कि 'राजनीतिक लाभ के लिए भारत के नाम का इस्तेमाल कर देश की गरिमा का अनादर करने को लेकर मैंने भारत के चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई है। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता पर भरोसा है। मेरा मानना ​​है कि इस मामले में आपके हस्तक्षेप से हमारे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने और उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी जिन पर हमारा देश खड़ा है।

'INDIA' का रजिस्ट्रेशन कराना होगा मुश्किल!

स्थिति को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि भारत में देश के नाम का उपयोग करने के बारे में कानून क्या कहता है। यदि उन्होंने केवल बोलचाल या संवादात्मक उद्देश्यों के लिए गठबंधन बनाया है, तो वे इसका उपयोग करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। हालाँकि, अगर वे इसे किसी तरह पंजीकृत करने की योजना बनाते हैं, तो ऐसा करना संभव नहीं होगा। विपक्षी दलों ने घोषणा की कि वे गठबंधन का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाएंगे। मान लीजिए कि वे प्रचार के लिए गठबंधन का उपयोग करने के बारे में गंभीर हैं। ऐसे में उन्हें इसे किसी तरह से रजिस्टर करना होगा और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया हैंडल के साथ एक वेबसाइट लॉन्च करनी होगी। इन उद्देश्यों के लिए 'इंडिया' नाम का उपयोग करना उनके लिए आसान काम नहीं होगा। 

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राजनीतिक दल का पंजीकरण गठबंधन बनाने से अलग

कानून के मुताबिक, भारत में नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय 'निर्वाचन सदन' में आवेदन जमा करना होता है। आवेदन मिलने पर चुनाव आयोग उसकी जांच करता है और अगर उचित लगता है तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है. पंजीकरण के बाद राजनीतिक दल को एक चुनाव चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दल के विपरीत, गठबंधन के नाम के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, एनडीए, यूपीए, एमवीए या महागठबंधन सभी ऐसे गठबंधन हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की राजनीतिक बातचीत में किया जाता है, लेकिन उन्हें सरकारी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। दिलचस्प बात यह है कि हम सभी एनडीए और यूपीए के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन दोनों गठबंधनों की कोई वेबसाइट नहीं है। दूसरी ओर, दोनों गठबंधनों के प्रमुख राजनीतिक दलों यानी भाजपा और कांग्रेस की क्रमशः अपनी-अपनी वेबसाइटें हैं।

कानून 'INDIA' के इस्तेमाल पर रोक लगाता है

विपक्षी दलों के नवगठित गठबंधन में लौटकर यदि वे किसी संस्था, वेबसाइट, कंपनी या संगठन को "INDIA" नाम से पंजीकृत करने की योजना बनाते हैं, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्हें 'INDIA' शब्द के पहले या बाद में शब्द जोड़ना होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार, यह हमारे देश का नाम है। यह समझने के लिए कि वे पंजीकरण क्यों नहीं कर सकते, 'प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950' की जांच करना आवश्यक है। कुछ नाम, प्रतीक और चिह्न कानून के अनुसार पंजीकृत नहीं किए जा सकते। अधिनियम में 20 ऐसी संस्थाएँ सूचीबद्ध हैं जिनका उपयोग पंजीकरण के लिए नहीं किया जा सकता है। अब कोई सोच सकता है कि इंडिया टीवी, एनडीटीवी इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया हैं तो गठबंधन के नाम से क्या दिक्कत है? आप 'भारत' के साथ नाम दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते उसके पहले या बाद में कोई शब्द हो। 'इंडिया टीवी' का रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, लेकिन 'इंडिया' नाम के मीडिया हाउस का रजिस्ट्रेशन असंभव है। इसी तरह, आप 'भारत' शब्द का उपयोग करके किसी भी नाम को पंजीकृत नहीं कर सकते। इसके अलावा, अधिनियम भारत के किसी भी राज्य चिह्न या प्रतीक को पंजीकृत करने पर रोक लगाता है। कानून यह भी कहता है कि पंजीकरण के लिए 'रिपब्लिक' या 'सरदार-ए-रियासत' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि जब अर्नब गोस्वामी ने अपने मीडिया हाउस का नाम 'रिपब्लिक' घोषित किया, तो उन्हें अदालत जाना पड़ा। अर्नब ने मीडिया हाउस के लिए रिपब्लिक नेटवर्क, अंग्रेजी चैनल के लिए 'रिपब्लिक वर्ल्ड' और हिंदी चैनल के लिए 'रिपब्लिक भारत' नाम रखा।

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इन नामों और प्रतीक चिन्हों का नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन

जिन 20 नामों, प्रतीकों और चिह्नों को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है उनमें संयुक्त राष्ट्र की मुहर, डब्ल्यूएचओ का नाम, प्रतीक या मुहर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत देश या उसके किसी राज्य या सरकारी संगठन का नाम, प्रतीक या मुहर, नाम या राष्ट्रपति-राज्यपाल की मुहर, कोई भी नाम जो सरकार या सरकारी संस्थानों से संबंधित प्रतीत होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, राजभवन, महात्मा गांधी या भारत के किसी भी प्रधान मंत्री का नाम या तस्वीर (के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है) शामिल हैं। किसी भी सरकारी सम्मान या पदक का नाम-चिह्न, 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन' का नाम, चिह्न या मुहर, 'इंटरपोल' शब्द, 'का नाम, प्रतीक और मुहर' विश्व मौसम विज्ञान संगठन', 'ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया' का नाम, प्रतीक और मुहर, 'अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' का नाम, प्रतीक और मुहर, 'अशोक चक्र' और 'धर्म चक्र' जैसे नाम या उनके चित्र, संसद-विधान सभा या किसी न्यायालय का नाम-चित्र-चिह्न, 'रामकृष्ण मठ' या 'रामकृष्ण मिशन' का नाम-चिह्न, 'शारदा मठ' या 'रामकृष्ण शारदा मिशन' का नाम-चिह्न, और 'भारत स्काउट्स एंड गाइड्स' का नाम, प्रतीक और मुहर है। कानून कहता है कि सूची में से किसी भी चीज़ का उपयोग किसी संगठन, संस्था, कंपनी या समूह को पंजीकृत करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ट्रेडमार्क या डिज़ाइन ऊपर वर्णित प्रकारों में से एक नहीं हो सकता है, उदाहरण के लिए, अशोक चक्र या राष्ट्रीय ध्वज, और पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। 

नीतीश कुमार ने किया था नाम का विरोध

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 18 जुलाई को विपक्षी नेताओं की जब मीटिंग शुरू हुई तो गठबंधन के नए नाम को लेकर चर्चा होने लगी। नीतीश कुमार इस बात पर अड़े थे कि गठबंधन का नाम इंडिया न हो। नाम कुछ ऐसा हो जिसमें इंडियन लगा हो। नीतीश कुमार का कहना था कि इंडिया नाम होने से बाद में ये कानूनी पचड़े में फंस सकता है। कुछ लोग अदालत भी जा सकते हैं। सुझाव के लिहाज से नीतीश कुमार ने इंडियन में फ्रंट या फिर इंडियन मेन अलायंस नाम रखने का सुझाव दिया।पर बैठक में मौजूद अधिकतर लोग इंडिया नाम के पक्ष में थे। इस नए नाम के सूत्रधार को लेकर भी दो मत सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ये नाम उन्होंने रखा है। आम आदमी पार्टी के लोग इसमें अपनी अहम भूमिका बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत इसे राहुल गांधी का क्रिएशन बता रही हैं। 

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