इमरान खान को मिली अंतरिम जमानत, जज को धमकाने का था आरोप
न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसन ने 1 सितंबर तक के लिए इमरान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। इमरान की जमानत याचिका उनके आने से पहले आज अदालत में दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ आतंकवाद का मामला पुलिस द्वारा 'बदले की कार्रवाई' के रूप में दर्ज किया गया था।
इस्लामाबाद की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को पीटीआई प्रमुख इमरान खान को पिछले सप्ताह राजधानी में एक रैली के दौरान एक महिला न्यायाधीश के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी। न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसन ने 1 सितंबर तक के लिए इमरान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। इमरान की जमानत याचिका उनके आने से पहले आज अदालत में दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ आतंकवाद का मामला पुलिस द्वारा "बदले की कार्रवाई" के रूप में दर्ज किया गया था।
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पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार फेडरल ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। जहां पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों को तैनात किया गया था। परिसर के आसपास की सड़कों को भी अवरुद्ध कर दिया गया है। इस बीच, पीटीआई ने समर्थकों से आह्वान किया कि अगर इमरान को हिरासत में लिया जाता है तो वे "सड़कों पर बाहर आएं और फिर अगले दिन इस्लामाबाद जाएं"।
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इमरान की टिप्पणी
इमरान पर एक दिन पहले इस्लामाबाद में एक सार्वजनिक रैली में एक महिला न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को "धमकी" देने के लिए रविवार को आतंकवाद विरोधी अधिनियम (आतंकवाद के कृत्यों के लिए सजा) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। रैली में, उन्होंने न्यायपालिका को अपनी पार्टी के प्रति "पक्षपातपूर्ण" रवैये के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि उसे परिणामों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। पूर्व प्रधान मंत्री ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को भी चेतावनी दी थी।
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