नवाज शरीफ नहीं मिली जमानत, अस्पताल से वापस जेल भेजा गया

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[email protected] । Feb 26 2019 11:09AM

पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी और चिकित्सकीय आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके इलाज के सिलसिले में लाहौर के जिन्ना अस्पताल में 10 दिनों तक भर्ती रहने के बाद सोमवार को वापस जेल भेज दिया गया। अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की कैद की सजा काट रहे शरीफ को 15 फरवरी को हृदय संबंधी बीमारी के इलाज के लिए कोट लखपत जेल से अस्पताल ले जाया गया था।

पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी और चिकित्सकीय आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। जमानत याचिका खारिज करने का कारण बाद में सुनाए जाने वाले फैसले में बताया जाएगा। शरीफ (69) अल अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात वर्ष कैद की सजा काट रहे हैं।

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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि आवेदन ‘‘खारिज’’ किया जाता है। फैसला सुनाने के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ सहित पाकिस्तान मुस्लिम लीग -- नवाज (पीएमएल-एन) के कई नेता मौजूद थे।

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