मलेशियाई अदालत ने नजीब की पत्नी से संबंधित मामले में फैसला लीक होने की निंदा की
मलेशिया की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की पत्नी को दोषी ठहराये जाने को लेकर आने वाले कथित फैसले को लीक करने की कोशिश की शनिवार को निंदा की। अदालत ने यह कड़ा रुख नजीब को 1एमबीडी सरकारी कोष से लूट के मामले में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए जेल भेजे जाने के कुछ दिन बाद अपनाया है।
कुआलालंपमुर, 28 अगस्त (एपी)। मलेशिया की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की पत्नी को दोषी ठहराये जाने को लेकर आने वाले कथित फैसले को लीक करने की कोशिश की शनिवार को निंदा की। अदालत ने यह कड़ा रुख नजीब को 1एमबीडी सरकारी कोष से लूट के मामले में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए जेल भेजे जाने के कुछ दिन बाद अपनाया है। उच्च न्यायालय 1.25 अरब रिंगिट (मलेशियाई मुद्रा) की सौर ऊर्जा परियोजना में रिश्वत लेने के आरोपों के तहत नजीब की पत्नी रोस्माह मंसूर के खिलाफ बृहस्पतिवार को फैसला सुनाने वाला है। वहीं, 1एमडीबी से जुड़े रिश्वत लेने के पांच मामलों में शीर्ष अपीलीय अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद नजीब ने मंगलवार से 12 साल की सजा काटनी शुरू की।
इंग्लैंड में रहने वाले मलेशियाई ब्लॉगर द्वारा संचालित मलेशिया टुडे वेबसाइट ने 71 पन्नों का दस्तावेज अपलोड किया था, जिसमें रोस्माह को दोषी करार देने के फैसले का उल्लेख है। शुक्रवार को खबर आई कि कथित फैसले को अज्ञात लोगों ने लिखा था, न कि रोस्माह के मामले की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने। मलेशिया की शीर्ष संघीय अदालत के मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालय ने वेबसाइट की निंदा करते हुए इसे अदालत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ‘‘जानबूझकर किया गया कृत्य’’ करार दिया। मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालय ने कहा कि उसने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है और अदालत न्यायिक प्रशासन को धमकाने की किसी भी कोशिश के आगे नहीं झुकेगी।
पुलिस ने बताया कि लीक दस्तावेज शुरुआती मसौदा है जिसे कुआलालंपुर उच्च न्यायालय की अनुसंधान इकाई ने तैयार किया था। अदालत के मुताबिक, दस्तावेज में अनुसंधान में प्राप्त तथ्यों और अध्ययन के आधार पर संशोधन किया जाएग और यह ‘‘फैसला’’ नहीं है। उल्लेखनीय है कि केवल चार दिन पहले मुख्य रजिस्ट्रार ने नजीब के खिलाफ संघीय अदालत का फैसला आने से पहले ही उसकी प्रति प्रकाशित करने के मामले मेंमलेशिया टुडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
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