नो फ्लाई लिस्ट से नवाज शरीफ के नाम को हटाने पर लाहौर हाईकोर्ट करेगी सुनवाई

lahore-court-accepts-plea-for-sharif-s-demand-to-remove-his-name-from-the-no-fly-list
[email protected] । Nov 16 2019 12:52PM

लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बकार नकवी की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने शरीफ की याचिका को विचारयोग्य घोषित किया तथा सरकार एवं शरीफ के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी।

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने विदेश जाने पर रोक संबंधी सूची से नाम हटाने के लिए हर्जाना बांड भरने संबंधी इमरान खान सरकार की शर्त को चुनौती देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा दायर याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। बीमार चल रहे शरीफ इस शर्त के हटने पर इलाज के लिए ब्रिटेन जा पायेंगे। शरीफ (69) ने बृहस्पतिवार को लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और अनुरोध किया था कि वह सरकार को नो फ्लाई सूची या एक्जिट कंट्रोल सूची (विदेश जाने से रोके गये लोगों की सूची)से उनका नाम हटाने का आदेश दे। अदालत ने सरकार और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो से शुक्रवार तक टिप्पणी मांगी थी।

इसे भी पढ़ें: शरीफ ने इमरान खान की मांग को ठुकराया, इलाज कराने नहीं जाएंगे विदेश

लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बकार नकवी की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने शरीफ की याचिका को विचारयोग्य घोषित किया तथा सरकार एवं शरीफ के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी। बुधवार को संघीय सरकार ने शरीफ को इलाज के वास्ते चार हफ्ते के लिए ब्रिटेन जाने की एकबारगी इजाजत दी बशर्ते कि वह 700 करोड़ रूपये का हर्जाना बांड भरें। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सुप्रीमो ने यह बांड भरने से मना कर दिया और कहा कि यह प्रधानमंत्री खान द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें इस्तेमाल करने के लिए फंसाने का एक तरीका है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़