न्यायाधीश ने ‘पोर्नस्टार’ मामले में ट्रंप की दोषसिद्धी को लेकर फैसला टाला

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ANI

ईमेल के जरिये किये गए अनुरोध में ट्रंप के वकीलों ने फैसला सप्ताहांत तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि ‘‘स्थगन के अनुरोध के लिए पुख्ता कारण हैं, और अंततः न्याय के हित में मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अमेरिका के एक न्यायाधीश ने‘पोर्नस्टार’ को पैसा देने के मामले में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोषसिद्धी को रद्द करने के संबंध में अपना निर्णय स्थगित कर दिया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति को मुकदमे से छूट को लेकर एक निर्णय दिया है।

न्यूयॉर्क के न्यायाधीश जुआन एम. मर्चेन मंगलवार को फैसला सुनाने वाले थे। लेकिन, उन्होंने ट्रंप के वकीलों से कहा कि वह 19 नवंबर तक फैसला टाल रहे हैं। ईमेल के जरिये किये गए अनुरोध में ट्रंप के वकीलों ने फैसला सप्ताहांत तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि ‘‘स्थगन के अनुरोध के लिए पुख्ता कारण हैं, और अंततः न्याय के हित में मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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