इमरान खान पिछले साल हुए दंगों के मामले में साजिश रचने और उकसाने के दोषी: पाक अदालत

 Imran Khan
प्रतिरूप फोटो
ANI

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने षड्यंत्र रचने के आरोप को साबित करने के लिए गवाहों के बयान तथा याचिकाकर्ता के खिलाफ उकसावे और उकसाने के आरोप को साबित करने के लिए ऑडियो/विजुअल साक्ष्य पेश किए।

 पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पिछले साल हुए दंगों में अपराधियों को उकसाने और साजिश रचने का दोषी करार दिया है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक पर नौ मई 2023 की हिंसा के संबंध में लाहौर में कई मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें अपने समर्थकों को सरकारी और सैन्य भवनों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल था।

आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश मंजर अली गिल ने पिछले साल नौ मई के दंगों के आठ मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिकाओं के बारे में जारी एक लिखित आदेश में टिप्पणी की, ‘‘ये अपराध सीआरपीसी की धारा 497 के निषेधात्मक खंड के अंतर्गत आते हैं।

याचिकाकर्ता इमरान खान को दोषी पाया जाता है।’’ न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने षड्यंत्र रचने के आरोप को साबित करने के लिए गवाहों के बयान तथा याचिकाकर्ता के खिलाफ उकसावे और उकसाने के आरोप को साबित करने के लिए ऑडियो/विजुअल साक्ष्य पेश किए।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ अदालत यह भी जानती है कि याचिकाकर्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह पीटीआई का अध्यक्ष है और उसके निर्देश और संचार कार्यकर्ताओं, अन्य वरिष्ठ नेताओं, मतदाताओं और समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण हैं...’’। खान कई मामलों में पिछले साल अगस्त से जेल में बंद हैं। उन्हें कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया है और कुछ में जमानत मिल गई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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