Pakistan Election: 11 फरवरी 2023 को होंगे आम चुनाव, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), मुनीर अहमद और इबाद-उर-रहमान सहित विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर सुनवाई की।
पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने देश के सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुप्रतीक्षित आम चुनाव अगले साल 11 फरवरी को होंगे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन निकाय के वकील सजील स्वाति ने खुलासा किया कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह खुलासा एक सुनवाई के दौरान हुआ जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), मुनीर अहमद और इबाद-उर-रहमान सहित विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर सुनवाई की।
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अदालत ने पहले ईसीपी और संघीय सरकार दोनों को 90 दिनों के भीतर चुनाव की समय-सीमा पर अपना इनपुट देने के लिए नोटिस जारी किया था। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फ़ैज़ ईसा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर कोई चुनाव चाहता है। सुनवाई के दौरान पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलील दी कि चुनाव 90 दिन की अवधि के भीतर होने चाहिए. हालाँकि, सीजेपी ईसा ने कहा कि यह अनुरोध अप्रभावी हो गया है। जफर ने दलील दी कि चुनाव कराने में देरी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पीटीआई द्वारा चुने गए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने शुरू में 6 नवंबर तक चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कानून और न्याय मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव की तारीख की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि ईसीपी के पास है।
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देश की शीर्ष अदालत के सामने अब इस विवाद को सुलझाने, चुनाव की तारीख तय करने में राष्ट्रपति और ईसीपी की भूमिका पर विचार करने का काम है। इस बीच, ईसीपी ने चुनाव में देरी का कारण निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन की आवश्यकता का हवाला दिया था। इस फैसले पर राजनीतिक दलों की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है, कुछ ने मौसम की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है, जबकि अन्य ने तत्काल चुनाव की तारीखों और समान अवसर की मांग की है।
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