इस देश में LGBTQ संबंध तो भूल ही जाइये, हो सकती है 5 साल की सजा, पारित कर दिया गया विधेयक
कार्यकर्ता समूहों ने मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक को मानवाधिकारों के लिए झटका बताया है और राष्ट्रपति नाना अकुफो-एडो की सरकार से इसे अस्वीकार करने का आग्रह किया है।
घाना की संसद में एलजीबीटीक्यू अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने के लिए एक विवादास्पद विधेयक पारित करने के लिए वोटिंग हुई है। इस कदम की मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने निंदा की। विधेयक को कानून में प्रवेश करने से पहले अभी भी राष्ट्रपति द्वारा मान्य किया जाना है, जो पर्यवेक्षकों का मानना है कि दिसंबर में आम चुनाव से पहले इसकी संभावना नहीं है। कार्यकर्ता समूहों ने मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक को मानवाधिकारों के लिए झटका बताया है और राष्ट्रपति नाना अकुफो-एडो की सरकार से इसे अस्वीकार करने का आग्रह किया है।
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लेकिन इस विधेयक को घाना में व्यापक समर्थन प्राप्त है, जहां अकुफो-एडो ने कहा है कि उनके सत्ता में रहने के दौरान समलैंगिक विवाह की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। आम तौर पर समलैंगिक विरोधी विधेयक के रूप में जाना जाता है, इस कानून को ईसाई, मुस्लिम और घाना के पारंपरिक नेताओं के गठबंधन से प्रायोजन प्राप्त हुआ, जिसे संसद के सदस्यों के बीच पर्याप्त समर्थन मिला। धार्मिक पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र में समलैंगिक यौन संबंध पहले से ही अवैध है, लेकिन एलजीबीटीक्यू लोगों के खिलाफ भेदभाव आम है, लेकिन औपनिवेशिक युग के कानून के तहत किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया है। विधेयक के प्रावधानों के तहत, एलजीबीटीक्यू यौन कृत्यों में भाग लेने वालों को छह महीने से तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
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एलजीबीटीक्यू अधिकारों की वकालत करने वालों को कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें तीन से पांच साल की जेल की सजा हो सकती है। घाना में वकीलों और कार्यकर्ताओं के एक समूह, बिग 18 के नाम से जाने जाने वाले मानवाधिकार गठबंधन ने विधेयक की निंदा की है। गठबंधन के सदस्य ताकीवा मनुह ने कहा कि आप किसी व्यक्ति की पहचान को अपराधी नहीं बना सकते और बिल यही कर रहा है और यह बिल्कुल गलत है।
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