Pakistan निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी का आदेश दिया

Imran Khan
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ईसीपी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के खिलाफ कथित तौर पर ‘‘अमर्यादित’’ का इस्तेमाल करने के लिए पिछले साल खान (70) और उनकी पार्टी के पूर्व नेताओं असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की थी।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने सोमवार कोइस्लामाबाद पुलिस को निर्देश दिया कि वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर मंगलवार को उसके समक्ष पेश करे। निर्वाचन आयोग ने अपनी अवमानना से जुड़े एक मामले में यह आदेश दिया है। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) सुनवाई से खान की लगातार अनुपस्थिति से नाराज था और उसने अवमानना मामले में पेश नहीं होने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख को गिरफ्तार करने का इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को निर्देश दिया। ईसीपी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के खिलाफ कथित तौर पर ‘‘अमर्यादित’’ का इस्तेमाल करने के लिए पिछले साल खान (70) और उनकी पार्टी के पूर्व नेताओं असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की थी।

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ईसीपी के सदस्य निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने 11 जुलाई को पिछली सुनवाई में उमर को राहत देने के साथ-साथ खान और चौधरी के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पीठ ने सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी। नवीनतम आदेश में ईसीपी ने कहा कि 16 जनवरी और दो मार्च को खान के लिए नोटिस और जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद भी वह ईसीपी के सामने पेश होने में विफल रहे थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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