America : टेलीकॉल के जरिये धोखाधड़ी करने के जुर्म में दो भारतीयों को 41 महीने की जेल

telecaller
प्रतिरूप फोटो
ANI Image

अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी के इस मामले में दायर दस्तावेजों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार, भारत स्थित ये आपराधिक कॉल सेंटर स्वचालित टेलीकॉल के जरिये अमेरिकी नागरिकों, खासकर बुजुर्गों से धन उगाही की मंशा से देशभर में पीड़ितों से संपर्क करते थे।

वाशिंगटन। अमेरिका में लोगों को टेलीकॉल करके उनसे अवैध रूप से 12 लाख डॉलर की उगाही करने की साजिश में संलिप्तता को लेकर दो भारतीय नागरिकों को 41 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के एक वकील ने यह जानकारी दी। वकील फिलिप आर सेलिंगर ने मंगलवार को बताया कि आरुशोबिक मित्रा (29) और गर्विता मित्रा (25) ने टेलीकॉल के जरिये धोखाधड़ी के मामले में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज इस्थर सालास के समक्ष अपना गुनाह कबूल कर लिया था।

सेलिंगर ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों और साजिशकर्ताओं ने धोखाधड़ी और धमकियों के जरिये ऐसे नागरिकों को पैसे भेजने के लिए मजबूर किया, जो आसानी से उनके झांसे में आ सकते हैं।’’ अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी के इस मामले में दायर दस्तावेजों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार, भारत स्थित ये आपराधिक कॉल सेंटर स्वचालित टेलीकॉल के जरिये अमेरिकी नागरिकों, खासकर बुजुर्गों से धन उगाही की मंशा से देशभर में पीड़ितों से संपर्क करते थे।

संघीय अभियोजकों ने बताया कि ये साजिशकर्ता पीड़ितों को धन भेजने के लिए राजी करने के वास्ते कई हथकंडे अपनाते थे। वे सामाजिक सुरक्षा प्रशासन या संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) जैसी एजेंसियों और अन्य विभागों के अधिकारी बनकर पीड़ितों से संपर्क करते थे और उन्हें कानूनी या वित्तीय परिणाम भुगतने की धमकी देकर पैसे देने के लिए राजी करते थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़