आजीवन अयोग्यता से संबंधित मामले पर 7 सदस्यीय पीठ 2 जनवरी को करेगी सुनवाई, नवाज शरीफ और इमरान खान बने थे शिकार
पीठ एक बार और सभी के लिए चल रही बहस का निर्धारण करेगी कि क्या संविधान के अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के तहत अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवार चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन के आलोक में चुनाव लड़ सकते हैं।
आगामी आम चुनाव करीब आने के साथ, सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ 2 जनवरी आजीवन अयोग्यता के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह, न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी, न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान, न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखाइल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। इसका गठन सुप्रीम कोर्ट (अभ्यास और प्रक्रिया) अधिनियम 2023 के तहत तीन न्यायाधीशों की समिति द्वारा किया गया था -जिसमें सीजेपी, न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद और न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन शामिल थे। पीठ एक बार और सभी के लिए चल रही बहस का निर्धारण करेगी कि क्या संविधान के अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के तहत अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवार चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन के आलोक में चुनाव लड़ सकते हैं।
इसे भी पढ़ें: Masood Azhar Killed in Pakistan! संसद हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में हुआ ढेर, कंधार में अज्ञात हमलावरों द्वारा बम से उड़ाए जाने की खबर
पीठ एक बार और सभी के लिए चल रही बहस का निर्धारण करेगी कि क्या संविधान के अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के तहत अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवार चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन के आलोक में चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराया गया था। पिछले साल तोशाखाना मामले में भी इसी आर्टिकल के तहत इमरान खान को अयोग्य ठहराया गया था। कानूनी दुविधा 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पैदा हुई जब उसने एक सर्वसम्मत फैसले के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 62(1)(एफ) के तहत अयोग्य घोषित राजनेताओं के लिए संसद के दरवाजे स्थायी रूप से बंद कर दिए, और फैसला सुनाया कि ऐसी अयोग्यता जीवन भर के लिए थी।
इसे भी पढ़ें: कैद में पठान, फिर भी मुश्किल में सेना और हुक्मरान, इमरान खान अभी भी बने हुए हैं पाक आर्मी के लिए सिरदर्द
फैसला पूर्व मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार, न्यायमूर्ति अजमत सईद, पूर्व सीजेपी उमर अता बंदियाल, जस्टिस अहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह द्वारा जारी किया गया था। लेकिन 26 जून, 2023 को चुनाव अधिनियम 2017 में एक संशोधन लाया गया, जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि चुनावी अयोग्यता की अवधि जीवन के लिए नहीं, बल्कि पांच साल के लिए होगी।
अन्य न्यूज़