राजद्रोह कानून में सुधार: कैसे निवारक आपराधिक प्रक्रिया रास्ता दिखा सकती है

Sedition law reform
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जे. पी. शुक्ला । Sep 26 2023 6:00PM

आज भी राजद्रोह कानून के अस्तित्व की भारी आलोचना हो रही है। आलोचना का एक सामान्य आधार यह है कि यह कानून एक 'औपनिवेशिक विरासत' है - इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारतीयों के बीच विद्रोह को दबाने के लिए किया था।

22वें विधि आयोग ने सिफारिश की है कि राजद्रोह के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए को बरकरार रखा जाए और अपराध के लिए न्यूनतम जेल की अवधि तीन साल से बढ़ाकर सात साल की जाए। यह स्पष्ट रूप से केंद्र के हितों की पूर्ति के लिए एक उपकरण हो सकता है जो प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के बजाय राजनीतिक कारणों से इसे बनाए रखना चाहता होगा।

आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने केंद्रीय कानून मंत्री को लिखे अपने कवरिंग पत्र में प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाले एसजी वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही पर ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम में 11 मई, 2022 के अपने आदेश के माध्यम से विवादित प्रावधान के उपयोग और इसके आधार पर जबरदस्त उपायों के उपयोग पर रोक लगा दी थी।

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राजद्रोह कानून क्या है? 

राजद्रोह कानून पहली बार 1837 में थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था और 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा धारा 124 ए के रूप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में जोड़ा गया था। धारा 124ए के अनुसार राजद्रोह कानून का अर्थ है "जो कोई भी कानून द्वारा स्थापित सरकार को बोले गए या लिखित शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या घृणा या अवमानना लाता है या लाने का प्रयास करता है या असंतोष भड़काता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है।" कानून इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है:

i) असंतोष' का अर्थ शत्रुता और विश्वासघात की सभी भावनाएँ हैं, 

ii) घृणा, अवमानना, या असंतोष भड़काए बिना सरकार की नीतियों/कार्यों के प्रति अस्वीकृति प्रदर्शित करना इस कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है। 

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा नागरिकों के बीच असहमति को रोकने के लिए राजद्रोह कानून लागू किया गया था। यह कानून कई स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ था जिन्हें हम आज जानते हैं जिनमें महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट शामिल हैं। गैर-जमानती अपराध, राजद्रोह कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल की जेल हो सकती है, जिसमें कभी-कभी जुर्माना भी शामिल होता है। यदि अपराधी सरकारी नौकरी करता है तो उसे नौकरी से रोका भी जा सकता है और उसका पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है।

राजद्रोह के कानून के उपयोग पर भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India- LCI)  की 279वीं रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। राजद्रोह के कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राजद्रोह और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच अंतर-संबंध की जांच करने के बाद यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को उजागर करके राजद्रोह कानून की आवश्यकता को स्थापित करता है। इसके बाद यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए से संबंधित कुछ प्रक्रियात्मक और ठोस संशोधनों की सिफारिश करने के लिए आगे बढ़ता है। हालाँकि सिफारिशों के पीछे की मंशा की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन विधायिका द्वारा अपनाए जाने से पहले इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

इस कानून की आलोचना क्यों हो रही है? 

आज भी राजद्रोह कानून के अस्तित्व की भारी आलोचना हो रही है। आलोचना का एक सामान्य आधार यह है कि यह कानून एक 'औपनिवेशिक विरासत' है - इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारतीयों के बीच विद्रोह को दबाने के लिए किया था। हालाँकि, विधि आयोग ने फैसला सुनाया कि यह कानून को निरस्त करने का वैध आधार नहीं है। राजद्रोह कानून का विरोध 1950 के दशक में ही शुरू हो गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "सरकार के प्रति असंतोष या बुरी भावनाएं पैदा करने वाली आलोचना को अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए उचित आधार नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि यह ऐसा न हो जो राज्य की सुरक्षा को कमज़ोर करता हो या उसे उखाड़ फेंकने वाला हो।”

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय VIII के तहत प्रदान की गई राजद्रोह से संबंधित मौजूदा प्रक्रिया हमें कुछ मार्गदर्शन प्रदान करती है कि कैसे निवारक आपराधिक कानून हमें राजद्रोह कानूनों को तर्कसंगत बनाने में मदद कर सकता है। यह कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ऐसी किसी भी जानकारी पर ध्यान देने का अधिकार देता है जिसे किसी व्यक्ति ने फैलाया है या फैलाने का प्रयास किया है या कोई देशद्रोही सामग्री बनाई है, उत्पादन किया है या बिक्री के लिए रखा है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा देने की मांग कर सकता है कि वह राजद्रोह सामग्री के प्रसार में शामिल नहीं होगा। 

निवारक प्रक्रिया सुरक्षा उपायों से परिपूर्ण है। सबसे पहले प्रक्रिया में सुरक्षा देने का आदेश देने से पहले जानकारी की सत्यता की जांच की आवश्यकता होती है। दूसरे, ऐसी जांच अनिवार्य रूप से छह महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए अन्यथा कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा, सुरक्षा देने का आदेश एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं हो सकता। चौथा, निवारक प्रक्रिया के तहत हिरासत केवल तभी की जा सकती है जब कोई व्यक्ति ऐसी सुरक्षा देने से इनकार करता है या विफल रहता है। यह निवारक प्रक्रिया, यदि प्रभावी ढंग से लागू की जाए तो धारा 124ए के दुरुपयोग से बचने की क्षमता रखती है।

निवारक आपराधिक प्रक्रियाएँ हमें ऐसे विरोधाभासों से निपटने में मदद कर सकती हैं। इसलिए राजद्रोह कानूनों में सुधार के लिए हमें न केवल धारा 124ए को वास्तविक अर्थों में देखना होगा, बल्कि मौजूदा निवारक तंत्रों की खोज और नवीनीकरण का एक अभूतपूर्व अभ्यास भी करना होगा।

- जे. पी. शुक्ला 

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