POMIS: पोस्ट ऑफिस में निवेश करने की सीमा बढ़ी, जानें डिटेल्स

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जे. पी. शुक्ला । Aug 22 2023 4:08PM

डाकघर मासिक आय योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक छोटी बचत योजना है जो निवेशकों को हर महीने एक विशिष्ट राशि अलग रखने और बचत करने की अनुमति देती है। इसके बाद इस निवेश पर लागू दर पर ब्याज जोड़ा जाता है और जमाकर्ताओं को मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है।

एक निश्चित रकम निवेश करने और हर महीने एक निश्चित ब्याज प्राप्त के लिए आप पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना चुन सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, आप किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर इसमें निवेश कर सकते हैं। 

डाकघर मासिक आय योजना (Post Office Monthly Income Scheme- POMIS) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक छोटी बचत योजना है जो निवेशकों को हर महीने एक विशिष्ट राशि अलग रखने  और बचत करने की अनुमति देती है। इसके बाद इस निवेश पर लागू दर पर ब्याज जोड़ा जाता है और जमाकर्ताओं को मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है।

बजट 2023 की घोषणा के अनुसार डाकघर मासिक आय योजना (POMIS) के तहत एकल खाता उपयोगकर्ताओं के लिए सीमा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त होल्डिंग के लिए अधिकतम सीमा 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। यह बजट प्रस्ताव अभी तक नियम नहीं बन पाया है क्योंकि वित्त विधेयक अभी पारित नहीं हुआ है।

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मासिक आय योजना (एमआईएस) 

एमआईएस के तहत एमआईएस खोलने वाले व्यक्ति को हर महीने ब्याज भुगतान मिलेगा। इस कार्यक्रम के लिए ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में संशोधित की जाती है। जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए ब्याज दर 7.1% थी। न्यूनतम निवेश 1000 रुपये और 1000 रुपये के गुणक में है।

पात्रता 

निम्नलिखित व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होते हैं- 

- भारत का निवासी होना चाहिए। एनआरआई इस योजना में निवेश के लिए पात्र नहीं हैं। 

- 10 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए।

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना कैसे खोलें? 

इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित फॉर्म/दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित और भरकर वांछित डाकघर में जमा करके एमआईएस खोल सकते हैं:

- खाता खोलने का फॉर्म 

- केवाईसी फॉर्म (नए ग्राहक/केवाईसी विवरण में संशोधन के लिए)) 

- पैन कार्ड 

- संयुक्त खाते के लिए सभी संयुक्त धारकों को केवाईसी दस्तावेज 

यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है तो निम्नलिखित दस्तावेज जमा किया जा सकता है। 

1. पासपोर्ट 

2. ड्राइविंग लाइसेंस 

3. मतदाता पहचान पत्र

4. राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मनरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड 

5. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण हो। नाबालिग खाते के मामले में जन्मतिथि का प्रमाण/जन्म प्रमाण पत्र (सुकन्या समृद्धि खाते में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है)

6. उसके बाद नकद या चेक के माध्यम से न्यूनतम रु. 1000/- जमा करें 

यदि आप 6 महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर आधार और 2 महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर पैन जमा करने में विफल रहते हैं तो आपका खाता उस समय तक निष्क्रिय हो जाएगा जब तक आधार संख्या और/या पैन लेखा कार्यालय में जमा नहीं हो जाता।

किसे निवेश करना चाहिए? 

- डाकघर मासिक आय योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो निश्चित मासिक आय की तलाश में हैं लेकिन अपने निवेश में कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार यह सेवानिवृत्त व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल है जो नो-मोर-पेचेक क्षेत्र में आ गए हैं।

- यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो जीवनशैली को बनाए रखने के लिए नियमित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से एकमुश्त निवेश करना चाहते हैं।

- निवेशक लंबी अवधि के निवेश के इच्छुक हैं।

ब्याज भुगतान 

आरंभिक तिथि से परिपक्वता तक, ब्याज का भुगतान प्रत्येक माह के अंत में किया जाता है। यदि जमाकर्ता ने अतिरिक्त जमा किया है तो अतिरिक्त जमा की प्रतिपूर्ति की जाएगी और केवल पीओ बचत खाते पर ब्याज उस दिन से लागू होगा जिस दिन खाता खोला गया था, जिस दिन अतिरिक्त जमा चुकाया गया था। जमाकर्ता के लिए ब्याज कर योग्य होता है।

इंडिया पोस्ट के अनुसार, यदि जमा किसी महीने की 29, 30 और 31 तारीख को किया जाता है और यदि ये तारीखें अगले महीने में नहीं आती हैं, तो मासिक ब्याज का भुगतान अगले महीने की आखिरी तारीख को किया जाएगा और यदि अंतिम दिन छुट्टी है तो मासिक ब्याज का भुगतान पिछले दिन किया जाएगा।

POMIS कार्यकाल 

POMIS का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जमा की तारीख से एक वर्ष बीत जाने से पहले कोई भी जमा राशि नहीं निकाली जा सकती। यदि खाता एक वर्ष के बाद लेकिन खाता खोलने की तारीख से तीन साल से पहले बंद किया जाता है, तो मूलधन से 2% की कटौती की जाएगी और शेष शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि खाता तीन साल के बाद बंद कर दिया जाता है तो जमा राशि का 1% रोक लिया जाएगा और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

- जे. पी. शुक्ला

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