पीएम विश्वकर्मा योजना: जानिये इसके लाभ और इसकी पात्रता

PM Vishwakarma Yojana
ANI
जे. पी. शुक्ला । Sep 16 2023 4:43PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को कारीगरों और श्रमिकों को समर्थन देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में लॉन्च की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की आजीविका की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना का मार्ग प्रशस्त किया है। इस घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक कौशल और शिल्प को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए इस योजना को तेजी से मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को कारीगरों और श्रमिकों को समर्थन देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में लॉन्च की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को ई-वाउचर या ईआरयूपीआई के माध्यम से टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक को ₹15,000 मिलेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें कम ब्याज दर पर संपार्श्विक-मुक्त उद्यम विकास ऋण भी मिल सकता है। अतिरिक्त लाभ के रूप में कारीगरों को प्रत्येक लेनदेन के लिए ₹1 मिलेगा, प्रति माह 100 लेनदेन की अधिकतम सीमा के साथ, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा तैयार एक प्रस्तुति में बताया गया है। 

बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वाले श्रमिकों और नाई जैसे समुदायों से आने वाले कारीगर शिल्पकार जो बड़े पैमाने पर ओबीसी समुदाय से संबंधित हैं, उन्हें एक व्यापक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद कौशल सत्यापन चरण से गुजरना होगा। इसके बाद वे 15 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाले उन्नत प्रशिक्षण सत्र में भाग लेंगे, जिसके दौरान उन्हें प्रति दिन ₹500 का वजीफा मिलेगा, जैसा कि प्रस्तुति में बताया गया है।

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विश्वकर्मा योजना के लाभ 

 

1. प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन: पारंपरिक कारीगरों को व्यापक 5-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने का एक अमूल्य अवसर प्राप्त होगा। यह प्रशिक्षण बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची और अन्य लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है जो उन्हें उन्नत तकनीकों और ज्ञान से सशक्त बनाता है। 

2. वित्तीय सहायता: यह योजना प्रशिक्षण से आगे बढ़कर 10,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह मौद्रिक सहायता लाभार्थियों को अपने प्रयासों को शुरू करने और अपने व्यवसायों का विस्तार करने में सक्षम बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप आजीविका में सुधार होता है। 

3. रोजगार के अवसर: पीएम विश्वकर्मा योजना रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक उत्प्रेरक है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए सालाना लगभग 15,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करना है। 

4. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करके योजना तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि योग्य उम्मीदवार आसानी से योजना का लाभ उठा सकें।

5. पूर्ण लागत कवरेज: राज्य सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पूरी लागत को कवर करने की जिम्मेदारी लेती है। यह सुनिश्चित करता है कि कारीगर बिना किसी वित्तीय बोझ के उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

यह योजना गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन प्रयासों जैसी गतिविधियों के लिए ₹250 करोड़ का फंड भी आवंटित करती है। इस योजना को 16 अगस्त को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) से मंजूरी मिली, जिसमें वित्त वर्ष 24 से वित्त वर्ष 28 तक की पांच साल की अवधि के लिए कुल 13,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इसमें बताया गया है कि कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के रूप में मान्यता मिलेगी, साथ ही पहली किश्त में ₹1 लाख और दूसरी किश्त में ₹2 लाख की ऋण सहायता भी 5% की दर की रियायती ब्याज पर मिलेगी। 

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रियायती ब्याज दर 8% तक की ब्याज सबवेंशन कैप के अधीन होगी और एक क्रेडिट ओवरसाइट समिति प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार सबवेंशन कैप को समायोजित कर सकती है, जैसा कि प्रस्तुति में कहा गया है। 

योजना के लिए पात्रता 

योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को कम से कम 18 वर्ष की आयु सहित कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि, मुद्रा योजना, या किसी अन्य समान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे तुलनीय क्रेडिट-आधारित स्व-रोजगार पहल के माध्यम से पिछले पांच वर्षों के भीतर कोई ऋण नहीं लिया हो। 

- जे. पी. शुक्ला

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