अगर आपके पास भी है फटे पुराने नोट, तो जानिए क्या है उसको बदलवाने की प्रक्रिया

RBI के नए नियमों के अनुसार, कटे-फटे नोट बैंक में बदले जा सकते हैं और कोई भी नोट बदलने से मना नहीं कर सकता। अगर आपके पास टेप चिपका हुआ या कटे-फटे नोट हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो RBI ने उन्हें बदलने के लिए नियम बनाए हैं।
वैसे तो मोनोपोली के खेल में फटे नोट कोई समस्या नहीं हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। बाजार में फटे नोट आसानी से स्वीकार नहीं किए जाते, जिसका मतलब है कि आप उनके साथ किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास चार विकल्प हैं, समस्या से निपटें या इसे किसी अनजान पीड़ित को दे दें। दूसरा विकल्प यह है कि इसे दान पेटी में डाल दिया जाए। तीसरा विकल्प है नुकसान को सहना। लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब यह 5, 10, 20 या 50 रुपये का नोट हो। लेकिन क्या होगा अगर यह 500 या 2000 रुपये का नोट हो? और चौथा विकल्प है कि आप अपने स्थानीय बैंक शाखा से संपर्क करें और एक नया नोट पाने की उम्मीद करें।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल की शुरुआत में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें गंदे नोट के साथ क्या करना है, इस बारे में दिशा-निर्देश दिए गए थे।
इसे भी पढ़ें: दुकानदार कहीं आपको तो नहीं बेच रहा नकली सोना, ऐसे करें उसकी शुद्धता की पहचान
आरबीआई के नियम और विनियम
RBI के नए नियमों के अनुसार, कटे-फटे नोट बैंक में बदले जा सकते हैं और कोई भी नोट बदलने से मना नहीं कर सकता। अगर आपके पास टेप चिपका हुआ या कटे-फटे नोट हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो RBI ने उन्हें बदलने के लिए नियम बनाए हैं। फटे हुए नोट किसी काम के नहीं होते और न ही कोई उन्हें लेता है।
RBI के नियम में कहा गया है कि ऐसे नोट किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं। कटे-फटे नोटों का मूल्य इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा के माध्यम से संबंधित बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। RBI ने यह भी कहा कि कोई भी बैंक नोट बदलने से मना नहीं कर सकता। केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर बैंक ऐसा करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क्षतिग्रस्त नोट बदलने के नियम: RBI की शर्तें
कोई दोषपूर्ण, फटा हुआ या गंदा बैंक नोट जो थोड़ा कटा हुआ या दागदार हो या जिसके आवश्यक हिस्से गायब हों या 10 रुपये और उससे अधिक मूल्य के दो टुकड़ों वाले नोट किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) शाखा, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की किसी करेंसी चेस्ट शाखा या किसी RBI निर्गम कार्यालय में बदले जा सकते हैं।
हालाँकि क्षतिग्रस्त नोट बैंक में बदले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं:
- नोट जितना खराब होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम होगी।
- अगर किसी व्यक्ति के पास 20 से ज़्यादा क्षतिग्रस्त नोट हैं और उनकी कुल संख्या 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उसके लिए ट्रांजेक्शन शुल्क लिया जाएगा।
- बदली के लिए जाने से पहले यह देखना ज़रूरी है कि नोट पर सुरक्षा चिह्न दिख रहे हैं या नहीं।
फटे हुए नोट कैसे बदलें?
- कटे-फटे नोट को बदलने या जमा करने के लिए बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में जाएँ
- नोट को उसके विवरण और अन्य विवरणों के साथ 'ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल' (TLR) नामक बॉक्स में जमा करें
- कटे-फटे नोट जमा करने के लिए आवश्यक विवरण हैं नाम, पता, बैंक खाता संख्या और जमा किए गए नोटों का मूल्यवर्ग
- ऊपर बताए गए विवरण और नोटों को एक बंद लिफाफे में जमा करें
नोट जमा करने के लिए आरबीआई की शर्तें
नोटों के बदले में प्राप्त राशि उसके अंकित मूल्य या मूल्यवर्ग और अक्षत विशेषताएं या लेबल के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के लिए: एक कटे-फटे 2,000 रुपये के नोट, जो 109.56 वर्ग सेमी है, यदि आप 2,000 रुपये के नोट का 44 वर्ग सेमी जमा करते हैं तो आधा रिफंड प्रदान किया जाएगा। इसी तरह, 88 वर्ग सेमी के लिए एक पूर्ण विनिमय रिटर्न दिया जाएगा और 200 रुपये के फटे हुए बैंक नोट के 78 वर्ग सेमी हिस्से को पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा, जबकि 39 वर्ग सेमी के लिए आधा रिटर्न मिलेगा। नोट जो गंभीर रूप से भंगुर या जले हुए, विकृत, जले हुए या अविभाज्य रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें बैंक शाखाओं द्वारा विनिमय सुविधा के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो नोट जानबूझकर फटे, कटे, बदले या छेड़छाड़ किए गए पाए जाते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है और विनिमय मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है।
- जे. पी. शुक्ला
अन्य न्यूज़