उत्तर-पूर्वी दिल्ली में चाकूबाजी की अलग-अलग घटनाओं में एक की मौत, दो घायल

knife
pixabay.com

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकूबाजी की तीन अलग-अलग घटनाओं में 32 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को बताया कि तीन लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

नयी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकूबाजी की तीन अलग-अलग घटनाओं में 32 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को बताया कि तीन लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसने कहा कि शुक्रवार रात साढ़े ग्यारह बजे से शनिवार रात एक बजे के बीच वेलकम थाने को चाकूबाजी की घटना से संबंधित तीन कॉल प्राप्त हुईं।

इसे भी पढ़ें: सीमा पार लॉन्च पैडों पर बम बंदूक लेकर बैठे हैं पाकिस्तानी आतंकी, मगर भारत में घुसपैठ की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्वी) जॉय टिर्की ने बताया कि वेलकम इलाके में स्थित जनता मजदूर कॉलोनी निवासी शेर मोहम्मद (25) के पेट में चाकू घोंप दिया गया, हालांकि किसी तरह एक घर में छिपकर उसने अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि रात करीब 12 बजकर 20 मिनट पर उसी कॉलोनी के गुरफान की पीठ पर चाकू से हमला किए जाने की सूचना मिली।

टिर्की ने कहा कि चाकू हमले में गंभीर रूप से घायल गुरफान की मौत हो गई और उसका मोबाइल फोन लूट लिया गया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि उसी रात जनता मजदूर कॉलोनी के रहने वाले शारिक (22) की गर्दन पर भी चाकू से वार किया गया, हालांकि वह वहां से भागकर खुद को बचाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि घटना के सिलसिले में कपिल चौधरी (25) और सोहेल (22) नामक दो हमलावरों को पकड़ लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि कपिल चौधरी को 2021 में हत्या के प्रयास तथा 2022 में चाकूबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह तीन महीने पहले जेल से छूटकर आया था। उन्होंने कहा कि चौधरी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल और खून से सना चाकू बरामद हुआ।

इसे भी पढ़ें: Jammu and Kashmir | आतंकवाद से जुड़े मामले में एसआईयू ने पुलवामा में छापेमारी की

अधिकारी ने कहा कि तीसरे आरोपी की पहचान समीर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी एक साथ शराब पी रहे थे और तभी उन्होंने कुछ लोगों को लूटने की योजना बनाई। इसने कहा कि तीनों के पास चाकू थे, जो उन्होंने हाल ही में बल्लीमारान इलाके से खरीदे थे। इसने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 392 (डकैती), 397 (डकैती, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश) और 34 (समान इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि समीर की तलाश जारी है जो पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था और पिछले साल शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत डकैती के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़