झारखंड : तीरों से व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Life imprisonment
Pixabay

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने करीब 14 साल पहले एक व्यक्ति की तीरों से हत्या करने के मामले में शुक्रवार को पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

चाईबासा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने करीब 14 साल पहले एक व्यक्ति की तीरों से हत्या करने के मामले में शुक्रवार को पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसे भी पढ़ें: Karnataka के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले की दिल्ली के Mohalla Clinic की तारीफ, फिर ‘निराशाजनक’ बताया

पुलिस के मुताबिक, गुआ पुलिस थाना क्षेत्र के कोलाईसाई गांव में रहने वाले प्रधान केराई 25 मार्च 2009 को अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर लौट रहा था कि तभी दोषियों ने उस पर तीर से हमला कर दिया था। पुलिस ने बताया कि दिहाड़ी मजदूर प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि उसकी पत्नी और बेटा वहां से भागने में कामयाब रहे थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़