Yes Bank को मिला आयकर विभाग का नोटिस, बैंक ने दिया ये जवाब

Yes Bank
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रितिका कमठान । Mar 31 2025 2:04PM

यस बैंक का कहना है कि आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। आने वाले समय में कानून की मदद से इस नोटिस के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैंक का कहना है कि टैक्स विभाग ने जो नोटिस जारी किया है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। कानूनी नियामक और जरुरतों के मुताबिक उचित कदम उठाए जाने के लिए बातचीत की जा रही है।

यस बैंक ने शनिवार को जानकारी दी है कि उसे असेसमेंट ईयर 2019-20 को लेकर 2209 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस दिया गया है। बैंक ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी किया है। बैंक को आयकर विभाग से धारा 156 के तहत ये नोटिस मिला है। इस नोटिस में टैक्स का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

 

बैंक उठाएगा कदम

यस बैंक का कहना है कि आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। आने वाले समय में कानून की मदद से इस नोटिस के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैंक का कहना है कि टैक्स विभाग ने जो नोटिस जारी किया है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। कानूनी नियामक और जरुरतों के मुताबिक उचित कदम उठाए जाने के लिए बातचीत की जा रही है।

नोटिस मिलने के बाद यस बैंक ने जानकारी दी की नोटिस के कारण उसके फाइनेंशियल, ऑपरेशंस या अन्य गतिविधियों पर असर नहीं हुआ है। बैंक की मानें तो एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 144 के अंतर्गत साल 2021 में 30 सितंबर को एक ऑर्डर मिला था। इसमें पहले जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया था, उसके रिफंड के तौर पर बैंक को रिफंड दिया गया है। अप्रैल 2023 में इनकम टैक्स की ओर से असेसमेंट ईयर को री ओपन किया गया था।

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