सेबी ने व्हाट्सएप लीक मामले में नीरज अग्रवाल पर लगाया 15 लाख रुपये का जुर्माना

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सेबी ने व्हाट्सएप लीक मामले में नीरज अग्रवाल पर लगाया 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।सेबी ने शेयर कीमतों को प्रभावित करने वाली गैर-प्रकाशित संवेदनशील जानकारी को जारी करने के मामले में अग्रवाल को दोषी पाया। इससे पहले सेबी इस मामले में श्रुति वोरा पर जुर्माना लगा चुका है।

नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को व्हाट्सएप लीक मामले में नीरज कुमार अग्रवाल पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मामला एशियन पेंट्स के वित्तीय परिणामों को आधिकारिक तौर पर जारी किए जाने से पहले व्हाट्सएप पर लीक होने से जुड़ा है।

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सेबी ने शेयर कीमतों को प्रभावित करने वाली गैर-प्रकाशित संवेदनशील जानकारी को जारी करने के मामले में अग्रवाल को दोषी पाया। इससे पहले सेबी इस मामले में श्रुति वोरा पर जुर्माना लगा चुका है। वोरा सितंबर 2008 से एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड में संस्थागत टीम की सदस्य थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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