एलपीजी ईकेवाईसी अनुपालन के लिए कोई समय सीमा नहीं: हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ईकेवाईसी प्रमाणीकरण प्रक्रिया का अनुपालन करने की कोई समय सीमा नहीं है।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ईकेवाईसी प्रमाणीकरण प्रक्रिया का अनुपालन करने की कोई समय सीमा नहीं है। पुरी की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के एक पत्र के जवाब में आई।
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सतीसन ने पत्र में उल्लेख किया कि हालांकि मस्टरिंग आवश्यक है, लेकिन संबंधित गैस एजेंसियों पर इसे करने की आवश्यकता से नियमित एलपीजी धारकों को असुविधा होती है।
हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को घोषणा की कि तेल विपणन कंपनियां या ओएमसी फर्जी खातों को खत्म करने और वाणिज्यिक सिलेंडरों की धोखाधड़ी वाली बुकिंग को रोकने के लिए एलपीजी ग्राहकों के लिए ईकेवाईसी आधार प्रमाणीकरण को परिश्रमपूर्वक लागू कर रही हैं।
हालांकि, पुरी ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया आठ महीने से अधिक समय से लागू है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को ही एलपीजी सेवाएं प्राप्त हों।
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इस प्रक्रिया के बारे में बताते हुए पुरी ने कहा, “इस प्रक्रिया में, एलपीजी डिलीवरी कर्मी ग्राहक को एलपीजी सिलेंडर वितरित करते समय क्रेडेंशियल सत्यापित करता है। डिलीवरी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके ऐप के माध्यम से ग्राहक के आधार क्रेडेंशियल प्राप्त करते हैं।
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