PPF के नए दिशा-निर्देश जारी: 1 अक्टूबर से होना नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में सरकार

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पीपीएफ संबंधित नए बदलाव एक अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले है। इसके अंतर्गत माइनर्स, एनआरआई या एक से अधिक पीपीएफ खाते रखने वाले व्यक्तियों के खातों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। मंत्रालय ने इन संशोधनों का विवरण देते हुए एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड  निवेश करने का ऐसा तरीका है जिसपर मिडिल क्लास को काफी भरोसा है। ये निवेशकों के बीच काफी मशहूर भी माना जाता है। इसके पीछे मूल कारण ये भी है कि ये सरकारी गारंटी देता है। इससे ये निवेश रिस्क फ्री हो जाता है। इसी बीच वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों के लिए कई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

जानकारी के मुताबिक पीपीएफ संबंधित नए बदलाव एक अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले है। इसके अंतर्गत माइनर्स, एनआरआई या एक से अधिक पीपीएफ खाते रखने वाले व्यक्तियों के खातों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। मंत्रालय ने इन संशोधनों का विवरण देते हुए एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है।

पीपीएफ अकाउंट्स में होने वाले हैं ये बदलाव

माइनर्स के पीपीएफ अकाउंट में होंगे ये बदलाव

पीपीएफ के संशोधित दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि नाबालिगों के पीपीएफ खातों पर डाकघर बचत खाता (पीओएसए) ब्याज का भुगतान उनकी 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद किया जाएगा। जैसे ही खाताधारक की आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तो पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी। इन खातों की मैच्योरिटी अवधि अब उस तारीख से शुरू होगी, जिस दिन नाबालिग 18 वर्ष का हो जाएगा। इससे वह स्वतंत्र रूप से पीपीएफ खाता खोलने और संचालित करने के लिए पात्र हो जाएगा। 

एक से अधिक पीपीएफ खाते वाले निवेशकों के लिए परिवर्तन

एक से अधिक पीपीएफ खाते रखने वाले निवेशकों को ब्याज मिलने के तरीके में परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्राथमिक खाते पर वर्तमान योजना दर पर ब्याज मिलेगा, बशर्ते जमा राशि वार्षिक सीमा के भीतर रहे। सेकेंड्री पीपीएफ खाते में बची राशि को प्राथमिक खाते में मिला दिया जाएगा, बशर्ते कि संयुक्त राशि वार्षिक निवेश सीमा से अधिक न हो। विलय के बाद, प्राथमिक खाते पर योजना दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा, जबकि सेकेंड्री खातों में अतिरिक्त शेष राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

 

एनआरआई द्वारा पीपीएफ खाते में होगा बदलाव

एनआरआई द्वारा खोले गए पीपीएफ खातों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए है। सिर्फ सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ), 1968 के अंतर्गत खोले गए सक्रिय एनआरआई पीपीएफ खातों पर, जहां फॉर्म एच में खाताधारक की निवास स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं की गई है, 30 सितंबर, 2024 तक पीओएसए ब्याज दर प्राप्त होगी। 1 अक्टूबर 2024 से इन खातों पर ब्याज नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने सभी पीपीएफ खाताधारकों को सलाह दी है कि वे इन नए दिशानिर्देशों की समीक्षा करें और अपने निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इनका अनुपालन सुनिश्चित करें। 

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