NCLT ने होटल लीला को ब्रुकफील्ड के साथ सौदा करने के लिए दिया 2 महीने का समय
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने होटल लीलवेंचर को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के ताजा निर्देशों के अनुपालन के लिए दो महीने का समय दिया है। सेबी ने कंपनी को ब्रुकफील्ड को अपनी संपत्तियों की 3,950 करोड़ रुपये में प्रस्तावित बिक्री को लेकर शेयरधारकों को अतिरिक्त खुलासा करने का निर्देश दिया था।
मुंबई। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने होटल लीलवेंचर को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के ताजा निर्देशों के अनुपालन के लिए दो महीने का समय दिया है। सेबी ने कंपनी को ब्रुकफील्ड को अपनी संपत्तियों की 3,950 करोड़ रुपये में प्रस्तावित बिक्री को लेकर शेयरधारकों को अतिरिक्त खुलासा करने का निर्देश दिया था।
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होटल लीलावेंचर के अधिवक्ता धीर एंड धीर एसोसिएट्स के आशीष प्यासी ने सेबी के नए आदेश की प्रति पेश करते हुए इसके अनुपालन के लिए दो महीने का समय मांगा,जिससे वह ब्रुकफील्ड के साथ सौदे पर आगे बढ़ सके। ब्रुकफील्ड ने इस प्रीमियम होटल श्रृंखला की चार संपत्तियों के लिए 3,950 करोड़ रुपये की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त खुलासे के साथ नए डाक मत नोटिस के अनुपालन को आठ सप्ताह के समय की जरूरत है।
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एनसीएलटी ने कंपनी को आठ सप्ताह का समय देत हुए इस मामले की सुनवाई 27 सितंबर तक टाल दी। प्यासी ने कहा कि ब्रुकफील्ड सौदे से जेएम फाइनेंशियल सहित सभी ऋणदाताओं को फायदा होगा। सेबी ने मंगलवार को लीलावेंचर को ब्रुकफील्ड को प्रस्तावित बिक्री को लेकर शेयरधारकों को अतिरिक्त खुलासा करने का निर्देश दिया था।
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