2018 में फ्लैटों की बिक्री में अनियमितता से म्हाडा का इनकार

mhada-denies-irregularities-in-sale-of-flats-in-2018
[email protected] । Feb 2 2019 6:11PM

दिसंबर में विजेताओं की घोषणा हुई थी। सामाजिक कार्यकर्ता कमलाकर शेनॉय ने एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया कि फ्लैटों की बिक्री गैरकानूनी थी, क्योंकि ये फ्लैट राज्य सरकार की विकास नियंत्रण नियमावली के तहत आते हैं।

मुंबई। मुंबई में हाल में 1,384 फ्लैटों की बिक्री में अनियमितता के आरोपों से इनकार करते हुए महाराष्ट्र आवास एवं विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि उसने कोई धांधली नहीं की और अपने अधिकार का यथाशक्ति इस्तेमाल करते हुए फ्लैटों की बिक्री की। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इन फ्लैटों की बिक्री में अनियमितता के आरोप लगाये हैं।

इसे भी पढ़ें- रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 73,000 असॉल्ट राइफलों की खरीद को दी मंजूरी

राज्य सरकार ने नवंबर में विज्ञापन प्रकाशित कर कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के जरिये शहर में 1,384 फ्लैटों की बिक्री की घोषणा की थी। दिसंबर में विजेताओं की घोषणा हुई थी। सामाजिक कार्यकर्ता कमलाकर शेनॉय ने एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया कि फ्लैटों की बिक्री गैरकानूनी थी, क्योंकि ये फ्लैट राज्य सरकार की विकास नियंत्रण नियमावली के तहत आते हैं।


इसे भी पढ़ें- उपभोक्ता फोरम ने SBI को एक विधवा की मासिक पेंशन राशि देने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि ये फ्लैट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिये जाने थे जिनके घर राज्य की कई विकास एवं पुनर्निर्माण परियोजनाओं के कारण प्रभावित हुए थे। जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल एवं न्यायमूर्ति एन एम जामदार की पीठ सुनवाई कर रही है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़