क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में आए बड़े बदलाव, जानें क्या ​​हैं फायदे-नुकसान

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निधि अविनाश । Mar 16 2020 3:55PM

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नियम के तहत अब अपने डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप सिर्फ भारत में एटीएम और पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) टर्मिनल पर सकते हैं। यानि कि आज से अब आप सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे।

नई दिल्ली। आपके ट्रांजैक्शंस को और भी सुरक्षित और आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज यानि की 16 जनवरी से नए नियम लागू कर दिए हैं। इस नए नियम के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इश्यू/रीइश्यू करने के लिए नए नियम तय किए गए हैं। आइये जानते है कि क्या हैं यह नए नियम।

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आरबीआई द्वारा जारी किए गए नियम के तहत अब अपने डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप सिर्फ भारत में एटीएम और पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) टर्मिनल पर सकते हैं। यानि कि आज से अब आप सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे। डि़जीटल लेन-देन की वजह से अक्सर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं लेकिन नए नियम की वजह से अगर आपने अभी तक कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आज से आपके कार्ड पर इन तीनों की सेवाएं बंद हो जाएंगी। अब आपको अगर ऑनलाइन लेन-देन करना होगा तो इसके लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा। यानि कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अब धारकों का डेबिट-क्रेडिट कार्ड डिसेबल कर दिया जाएगा, जिसे धारक अपनी मर्जी से कभी भी इनेबल या चालू/बंद करा सकते हैं। जो ग्राहक हमेशा ऑनलाइन लेन-देन करते रहते हैं उनके पास जब चाहे इस सुविधा को बंद या चालू कराने का ऑप्शन होगा। 

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अगर कार्ड धारक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कार्ड धारकों को इन सेवाओं को चालू कराना होगा। जिसके मुताबिक अगर आपको भारत के बाहर ट्रांजैक्शन करनी होगी तो इसके लिए भी कार्डधारकों को अलग से सुविधा लेनी होगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए कार्ड धारकों को तीन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला नॉट प्रेजेंट यानि की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, दूसरा ऑप्शन कार्ड प्रेजेंट जिसमें सिर्फ आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन मिलेगा वहीं तीसरा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। इन सुविधाओं के मुताबिक अब ग्राहक अपनी इच्छा से अपने कार्ड को जब चाहे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऑप्शंस को बंद करा सकता है। 

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नए नियम के अनुसार अब कार्ड को बंद और चालू कराने की सुविधा चौबीस घंटे सात दिन रहेगी। साथ ही ग्राहक के पास अब अपने कार्ड से लेन-देन की सीमा को बढ़ाने और घटाने का अधिकार भी रहेगा। यह भी जान लें कि नए कार्ड बनाते वक्त ग्राहक की सुविधा के अनुसार ही सेवाएं शुरू होंगी। यानि कि ग्राहक अपने कार्ड को जब चाहे ऑन-ऑफ कर सकते है। आप ये सुविधाएं मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम से चेंज कर सकते हैं। 

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 क्यों बनाए गए ये नए नियम?

ऑनलाइन धोखाधड़ी को देखते हुए ये नए नियम लागू किए गए। बता दें कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर सबसे ज्यादा धोखधड़ी के मामले सामने आए हैं। कार्ड धारक सुरक्षित और आसान तरीके से अपने कार्ड से सभी तरीके की ट्रांजैक्शंस कर सकें इसके लिए आरबीआई ने ये नए नियम लागू किए हैं। बता दें कि डेबिट और क्रेडिट कार्डधारकों की संख्या चीन के बाद सबसे ज्यादा भारत में है और अब यह देखना होगी कि आरबीआई द्वारा जारी किए गए ये नए नियम कितने लोगों को प्रभावित करेगा। 

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