GST Council ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर कटौती का फैसला टाला, मिली राहत
जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर में कटौती के फैसले को स्थगित हुआ है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए मंत्री समूह की एक और बैठक की जरुरत है।
जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि कुछ और तकनीकी परेशानियों को दूर करने की जरुरत है। आने वाले समय में विचार-विमर्श के लिए जीओएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर में कटौती के फैसले को स्थगित कर दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर में कटौती के फैसले को स्थगित हुआ है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए मंत्री समूह की एक और बैठक की जरुरत है। सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, "कुछ सदस्यों ने कहा कि अधिक चर्चा की आवश्यकता है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।"
चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा।
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