केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 8 अप्रैल से 11,052 करोड़ रुपये के GST रिफंड के दावे निपटाये

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 8 अप्रैल से 11,052 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड के दावे निपटाये है।बोर्ड ने कहा कि 8 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच 11,052 करोड़ रुपये के मूल्य के 29,230 रिफंड दावों का निपटान किया गया। सीबीआईसी ने यह भी लिखा है कि इन दावों का निपटान घर से काम करते हुए किया गया।

नयीदिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने पिछले 47 दिन में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वापसी के11,052 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया है। सीबीआईसी ने सोमवार को ट्विटर संदेश में कहा कि वह ‘‘लॉकडाउन के दौरान जीसटी करदाताओं खासकर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र में नकदी का प्रवाह सुनिश्चित करने केलिये प्रतिबद्ध है।’’ बोर्ड ने कहा कि 8 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच 11,052 करोड़ रुपये के मूल्य के 29,230 रिफंड दावों का निपटान किया गया। सीबीआईसी ने यह भी लिखा है कि इन दावों का निपटान घर से काम करते हुए किया गया।

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वित्त मंत्रालय ने आठ अप्रैल को कहा था कि कोविड-19 के दौरान राहत उपलब्ध कराने के लिये सभी लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी जारी करने का निर्णय किया गया है। इससे एमएसएमई इकाइयों समेत कारोबार करने वाली करीब एक लाखइकाइयों को लाभ होगा। मंत्रालय ने कहा था कि कर वापसी के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपये जारी किये जाएंगे। इससे पहले, सीबीआईसी ने क्षेत्रीय अधिकारियों से जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी का दावा करने वाली इकाइयों से दस्तावेज दस्ती तरीके से जमा करने के नियम से छूट दे कर आधिकारिक ई-मेल के जरिये संपर्क करने को था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि इस कठिन समय में करदाताओं को राहत देने के लिये तेजी से लंबित कर वापसी का निर्णय किया गया है। हालांकि जीएसटी कानून सरकार को बिना किसी ब्याज भुगतान की देनदारी केरिफंड दावों के निपटान के लिये कुल 60 दिन का समय देता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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