आम्रपाली समूह को झटका, CMD और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने का आदेश
न्यायालय आम्रपाली समूह की विभिन्न परियोजनाओं में करीब 42,000 फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिये खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आम्रपाली समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दो निदेशकों को एक आपराधिक मामले में तुरंत गिरफ्तार करने की अनुमति दिल्ली पुलिस को दे दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने शर्मा और दोनों निदेशकों की निजी संपत्तियां भी जब्त करने का निर्देश दिया है।
Supreme Court has also directed the forensic auditors to complete their detailed investigation on transfer and or divergence of homebuyers money by Amrapali group before March 22, and fixed the matter for further hearing to March 26. https://t.co/ydOubds4hC
— ANI (@ANI) February 28, 2019
पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशकों-शिव प्रिय और अजय कुमार को गिरफ्तार भी कर सकती है। पीठ ने कहा, ‘‘हमने एक होटल में उप्र पुलिस की हिरासत में इन निदेशकों को गिरफ्तार करने से किसी भी एजेन्सी को कभी नहीं रोका।’’
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न्यायालय आम्रपाली समूह की विभिन्न परियोजनाओं में करीब 42,000 फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिये खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तथा दो निदेशक शीर्ष अदालत के निर्देश पर अभी तक उप्र पुलिस की हिरासत में थे। शीर्ष अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज धोखाधड़ी के एक अलग मामले में दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने की इजाजत दे दी है।
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