GST Council meet: राज्यों के मुआवजे पर सभी की निगाहें, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% बढ़ सकता है टैक्स

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जीएसटी परिषद ने कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरों में बदलाव को मंजूरी दी थी। दूसरे दिन, राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति को जून 2022 के बाद विस्तार देना और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो तथा घुड़दौड़ पर 28 फीसदी कर लगाने की एक मंत्रिसमूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर बात होगी।

चंडीगढ। जीएसटी परिषद की चंडीगढ़ में मंगलवार को शुरू हुई बैठक के दूसरे दिन राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को जारी रखने और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो तथा घुड़दौड़ पर सर्वाधिक 28 फीसदी की दर से कर लगाने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। बैठक के पहले दिन, मंगलवार को जीएसटी परिषद ने कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरों में बदलाव को मंजूरी दी थी। दूसरे दिन, राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति को जून 2022 के बाद विस्तार देना और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो तथा घुड़दौड़ पर 28 फीसदी कर लगाने की एक मंत्रिसमूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर बात होगी।

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मंत्रिसमूहों ने इन गतिविधियों के लिए एक समान कर दर और मूल्यांकन प्रक्रिया का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि जीएसटी लगाने के उद्देश्य से, इन गतिविधियों में केवल इस आधार पर कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए कि कोई गतिविधि कौशल या संयोग या दोनों का खेल है। जीओएम का कहना है कि प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क समेत ऑनलाइन गेमिंग के पूरे मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए। रेसकोर्स के मामले में भी मंत्रिसमूह ने दांव के पूरे मूल्य पर जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। मंत्रिसमूह ने कहा है कि कसीनो में भी खिलाड़ी द्वारा खरीदे गए कुल सिक्कों के पूरे अंकित मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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