सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच CBI को ट्रांसफर करने की याचिका SC में खारिज

Sushant Singh Rajput

इस अभिनेता की मौत के मामले की सीबीआई से जांच के लिये याचिका दायर करने वाली अल्का प्रिया के वकील से पीठ ने कहा कि अगर आपके पास कुछ ठोस दिखाने के लिये है तो आप बंबई उच्च न्यायालय जायें।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिये दायर याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने कहा कि मुंबई पुलिस को अपनी जांच करने दीजिये और अगर आपके पास कुछ है तो इसके लिये बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। 

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इस अभिनेता की मौत के मामले की सीबीआई से जांच के लिये याचिका दायर करने वाली अल्का प्रिया के वकील से पीठ ने कहा कि अगर आपके पास कुछ ठोस दिखाने के लिये है तो आप बंबई उच्च न्यायालय जायें। चौंतीस वर्षीय सुशांत का शव मुंबई के उपनगर बांद्रा में 14 जून को अपने अपार्टमेन्ट में छत से लटका मिला था। इसके बाद से ही मुंबई पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर इस मामले की जांच कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने बुधवार को शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोपों के साथ पटना में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने और बिहार पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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