Rhea Chakraborty को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, Look-out-Circulars बहाल करने की CBI की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

Rhea Chakraborty
ANI
रेनू तिवारी । Oct 25 2024 3:52PM

सुप्रीम कोर्ट ने LOC बहाल करने की CBI की याचिका खारिज की हाल के वर्षों में गलत कारणों से चर्चा में रहीं रिया चक्रवर्ती को आखिरकार खुश होने का मौका मिला है।

सुशांत सिंह राजपूत मौत: रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), महाराष्ट्र राज्य और आव्रजन ब्यूरो द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अभिनेत्री, उनके भाई शोविक और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती (सेवानिवृत्त) के खिलाफ जारी लुक-आउट-सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने को चुनौती दी गई थी।

रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने LOC बहाल करने की CBI की याचिका खारिज की हाल के वर्षों में गलत कारणों से चर्चा में रहीं रिया चक्रवर्ती को आखिरकार खुश होने का मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), महाराष्ट्र राज्य और आव्रजन ब्यूरो द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी लुक-आउट-सर्कुलर (LOC) को रद्द करने को चुनौती दी गई थी। रिया के अलावा उनके भाई शोविक और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो सेना में सेवानिवृत्त हैं, को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता की याचिका पर CBI के लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था। 

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CBI ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। देर से जानने वालों के लिए बता दें कि अभिनेत्री, उनके भाई, उनके पिता और उनकी मां के खिलाफ अगस्त 2020 में लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी मौत की जांच की मांग करते हुए बिहार के पटना में एक प्राथमिकी दर्ज की और बाद में मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया।

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न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए एलओसी के खिलाफ दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत उन्हें विदेश यात्रा करने से रोका गया था। जांच एजेंसी द्वारा जारी एलओसी के तहत आव्रजन ब्यूरो से किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने, विमान में चढ़ने से रोकने या संबंधित एजेंसी को व्यक्ति के देश से बाहर जाने के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया जा सकता है।

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