Salman Khan Murder Planning | लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने सलमान खान को फार्महाउस के पास कार में मारने की योजना बनाई थी: सूत्र

 Salman Khan
ANI
रेनू तिवारी । Jun 1 2024 11:14AM

सूत्रों ने बताया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने महाराष्ट्र के पनवेल में उनके फार्महाउस के पास बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की कार रोककर उन्हें एके-47 राइफल से गोली मारकर हत्या करने की योजना बनाई थी। पनवेल में पुलिस ने इस सिलसिले में बिश्नोई गिरोह के चार शूटरों को गिरफ्तार किया है।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, नवी मुंबई पुलिस ने शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो सुपरस्टार सलमान खान की पनवेल में कार पर हमला करने की योजना बना रहे थे। सूत्रों ने बताया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने महाराष्ट्र के पनवेल में उनके फार्महाउस के पास बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की कार रोककर उन्हें एके-47 राइफल से गोली मारकर हत्या करने की योजना बनाई थी। पनवेल में पुलिस ने इस सिलसिले में बिश्नोई गिरोह के चार शूटरों को गिरफ्तार किया है।

शूटरों की पहचान धनंजय तपसिंह उर्फ ​​अजय कश्यप; गौरव भाटिया उर्फ ​​नाहवी; वासपी खान उर्फ ​​वसीम चिकना और रिजवान खान उर्फ ​​जावेद खान के रूप में हुई है। सूत्रों ने बताया कि चारों लोगों ने अभिनेता के फार्महाउस के साथ-साथ उनके शूटिंग स्थलों की भी रेकी की थी।

यह घटनाक्रम 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक सवार दो लोगों द्वारा कई राउंड फायरिंग किए जाने के कुछ महीनों बाद हुआ है। दोनों - विक्की गुप्ता और सागर पाल - को बाद में गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। मामले में एक अन्य आरोपी अनुज थापन को 26 अप्रैल को पंजाब से एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, तीसरे आरोपी थापन की 1 मई को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के लॉक-अप के शौचालय के अंदर मौत हो गई।

नवंबर 2022 से, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की धमकियों के कारण सलमान खान की सुरक्षा का स्तर वाई-प्लस कर दिया गया है। खान को एक निजी बन्दूक ले जाने की भी अनुमति दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उन्होंने एक नया बख्तरबंद वाहन खरीदा है।

पिछले साल मार्च में, 58 वर्षीय अभिनेता को उनके कार्यालय में धमकी भरा एक ई-मेल मिला था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 506-II (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

प्राथमिकी बांद्रा पुलिस में प्रशांत गुंजालकर नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित थी, जो पुलिस के अनुसार अक्सर खान के बांद्रा स्थित आवास पर जाता था और एक कलाकार प्रबंधन कंपनी चलाता था।

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