बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रनौत की अर्जी खारिज, जावेद अख्तर ने किया मानहानि का केस

Bombay High Court

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया गया था।

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया गया था। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने एक सितंबर को रनौत की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने आज कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है। रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दिकी के मार्फत मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी और कहा था कि उपनगर अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

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अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने हालांकि पीठ से कहा था कि मजिस्ट्रेट ने अख्तर की शिकायत और साक्षात्कार के अंश पर गौर करने के बाद पुलिस जांच का आदेश दिया। उस साक्षात्कार के दौरान रनौत ने कथित मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं। अख्तर ने रनौत के खिलाफ पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ साक्षात्कार के दौरान कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी करने एवं बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर पिछले साल नवंबर में अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी।

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अदालत ने दिसंबर 2020 में, जुहू पुलिस को रनौत के खिलाफ अख्तर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था और फिर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। इस साल फरवरी में अभिनेत्री के खिलाफ समन जारी किया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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