सुशांत सिंह राजपूत मामले का पूरा घटनाक्रम, जानिए कब-कब क्या-क्या हुआ
उच्चतम न्यायालय ने बालीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में पटना में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश को बुधवार को सही ठहराया। यह प्राथमिकी राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने दर्ज करायी थी।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बालीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कथित रूप से आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ पटना में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई को सौंपने के बिहार सरकार के निर्णय को बुधवार को बरकरार रखा। इस मामले का अब तक का घटनाक्रम इस प्रकार है:
14 जून: राजपूत (34 वर्ष) का शव मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में छत के पंखे से लटका मिला। मुंबई पुलिस ने आकस्मिक मौत का कारण पता करने के लिये सीआरपीसी के तहत जांच शुरू की।
18 जून: राजपूत की महिला मित्र तथा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया।
6 जुलाई: फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने इस मामले में बयान दर्ज कराया।
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18 जुलाई: फिल्मकार और यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) के अध्यक्ष आदित्य चोपड़ा ने मुंबई पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया।
25 जुलाई: राजपूत के पिता के के सिंह ने अपने बेटे को आत्महत्या के लिये उकसाने समेत कई आरोपों के तहत पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
27 जुलाई: मुंबई पुलिस ने फिल्मकार महेश भट्ट का बयान दर्ज किया।
29 जुलाई: रिया चक्रवर्ती प्राथमिकी को पटना से मुंबई स्थानांतरित कराने के लिये उच्चतम न्यायालय पहुंचीं।
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31 जुलाई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने इस प्रकरण में धनशोधन का मामला दर्ज किया है।
4 अगस्त: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करती है। मुंबई पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस मामले में कुल 54 लोगों ने बयान दर्ज कराए हैं।
6 अगस्त: सीबीआई ने कहा कि उसने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
7 अगस्त: केन्द्र सरकार ने रिया की याचिका में खुद को एक पक्ष बनाए जाने के लिये उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
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8 अगस्त: राजपूत के पिता के के सिंह ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर रिया की अपील का विरोध किया।
10 अगस्त: रिया ने मीडिया ट्रायल का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय में नयी याचिका दायर की।
11 अगस्त: महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि बिहार पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया है। उच्चतम न्यायालय ने रिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।
19 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने पटना में दर्ज प्राथमिकी को सीबीआई को स्थानांतरित करने का फैसला बरकरार रखा।
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