टीडीएस अदा करने में देरी पर फिरोज नाडियाडवाला को तीन महीने की सजा
‘हेरा फेरी’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों के निर्माण के लिए पहचाने जाने वाले नाडियाडवाला के खिलाफ एक आयकर अधिकारी ने मार्च 2014 में शिकायत दर्ज करायी थी।
मुंबई। नगर की एक अदालत ने वित्त वर्ष 2009-10 के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में 8.56 लाख रूपये अदा करने में देरी के लिए फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला को तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर एस सरकाले ने नाडियाडवाला को आयकर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध का दोषी पाया और उन्हें तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनायी। 8.56 लाख रूपये टीडीएस अदा करने में देरी का यह मामला वित्त वर्ष 2009-10 का है।
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‘हेरा फेरी’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों के निर्माण के लिए पहचाने जाने वाले नाडियाडवाला के खिलाफ एक आयकर अधिकारी ने मार्च 2014 में शिकायत दर्ज करायी थी। अधिकारी ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता ने निर्धारित अवधि के भीतर टीडीएस राशि अदा नहीं करने का वास्तविक कारण नहीं बताया।
#FirozNadiadwala found guilty of committing offence under relevant provisions of the Income Tax Act; gets 3 months of rigorous jail term.
— Mumbai Mirror (@MumbaiMirror) May 1, 2019
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