रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता Darshan Thoogudeepa को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मिली, जानें किस कंडीशन पर आएंग बाहर

Darshan Thoogudeepa
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रेनू तिवारी । Oct 30 2024 12:37PM

रेणुकास्वामी हत्याकांड में नवीनतम घटनाक्रम में, अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। बार और बेंच के अनुसार, एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने सर्जरी कराने के लिए दर्शन द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका को अनुमति दी।

रेणुकास्वामी हत्याकांड में नवीनतम घटनाक्रम में, अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। बार और बेंच के अनुसार, एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने सर्जरी कराने के लिए दर्शन द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका को अनुमति दी। कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीप रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी हैं, जिसकी लगातार जांच चल रही है। हालांकि, अभिनेता ने जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी और विशेष अदालत ने उनकी और पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि दर्शन, पवित्रा गौड़ा और कई अन्य आरोपियों को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। दर्शन 11 जून से पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस पहले ही दर्शन और अन्य आरोपियों को बेंगलुरु, मैसूर, चित्रदुर्ग और कुछ अन्य स्थानों पर ले जा चुकी है और उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने अब तक करीब 118 सामान जब्त किए हैं।

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क्या है मामला? पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिनेता के 33 वर्षीय प्रशंसक रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे, जिससे दर्शन नाराज हो गए और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। 9 जून को उनका शव यहां सुमनहल्ली में एक तूफानी नाले और एक अपार्टमेंट के बगल में मिला था। रेणुकास्वामी को एक आरोपी राघवेंद्र, जो चित्रदुर्ग में दर्शन के फैन क्लब का सदस्य है, ने इस आड़ में यहां आर आर नगर में एक शेड में लाया कि अभिनेता उनसे मिलना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें इसी शेड में मार दिया गया और प्रताड़ित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी को कई कुंद चोटों के कारण रक्तस्राव और सदमा हुआ।

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