जेल में 28 दिन बिताने के बाद घर लौटेगा आर्यन खान, इन शर्तों पर कोर्ट ने दी है जमानत
कोर्ट ने जमानत आदेश जारी करते हुए आर्यन पर कई शर्तें लागू की है जिसके तहत एनडीपीएस कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना आर्यन मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते है। आर्यन को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने को कहा गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गुरुवार 28 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत के कागजात में देरी हुई जिसके कारण आर्यन खान को एक और रात जेल में बितानी पड़ी, लेकिन अगली सुबह यानि कि शनिवार को आर्यन को रिहा कर दिया जाएगा।अधिकारियों ने शनिवार को सुबह कारागार के बाहर स्थित जमानत बॉक्स को खोल दिया ताकि आर्यन की रिहाई से संबंधित कागजात लिए जा सकें।
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जेल के एक सूत्र ने बताया कि, कारागार के बाहर बेल ऑर्डर बॉक्स को शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे खोला गया और अधिकारियों ने जमानत के छह से सात आदेश लिए। इनमें आर्यन खान से संबंधित आदेश भी था। वह एक घंटे के भीतर जेल से बाहर आ सकते हैं।’’ बंबई उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है।
Mumbai | Aryan Khan to walk out of Arthur Road Jail today a few weeks after he was arrested in drugs-on cruise-ship case
— ANI (@ANI) October 30, 2021
Jail officials gathered his bail orders at about 5.30am today from the bail box placed outside the Jail pic.twitter.com/Y4s8htVoh8
इन शर्तों के बाद मिली है आर्यन को जमानत
कोर्ट ने जमानत आदेश जारी करते हुए आर्यन पर कई शर्तें लागू की है जिसके तहत एनडीपीएस कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना आर्यन मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते है। आर्यन को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने को कहा गया है। हर शुक्रवार आर्यन को एनसीबी के सामने पेश होनो होगा, साथ ही आर्यन खान को कोर्ट में चल रहे कार्रवाई पर किसी भी तरह का कोई बयान देने से मना किया गया है।
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