By अनुराग गुप्ता | Oct 29, 2021
मुंबई। बंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत से जुड़ा हुआ 5 पन्नों का ऑर्डर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने आर्यन खान को सशर्त जमानत दी है। इसके लिए 1 लाख रुपए की जमानत राशि भरनी पड़ेगी। इसके अलावा जांच अधिकारी को बताए बिना आर्यन खान मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते हैं।
सेशन कोर्ट में जमा होगा बेल ऑर्डर
आर्यन खान के वकील हाई कोर्ट से जमानत की ऑर्डर कापी को लेकर सेशन कोर्ट जाएंगे और फिर वहां पर जमानत राशि भरने के बाद मिलने वाले रिलीज ऑर्डर को लेकर वकील आर्थर रोड स्थित जेल जाएंगे। जिसके बाद आर्यन खान मन्नत जा सकेंगे।
गौरतलब है कि एनसीबी ने 3 अक्टूबर को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों को एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने 13 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की और 20 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिकाएं खारिज की। जिसके बाद आर्यन के वकीलों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंतत: 25वें दिन आर्यन को जमानत मिल गई।