वीजा धोखाधड़ी की FIR रद्द करने से HC का इनकार, कहा कि आरोपी पीड़ित नहीं, 'अपराधी' हैं

By अभिनय आकाश | Dec 30, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2022 में अमेरिकी दूतावास द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर वीजा धोखाधड़ी की एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, और दर्ज किया कि आरोपी छात्र फर्जी प्रमाणपत्र प्राप्त करके पूरे सिस्टम को धोखा देना चाहते थे। मामले के आरोपी पदी साई चंदू रेड्डी और देवा मनीष पर 5 अप्रैल, 2022 को चाणक्यपुरी पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दोनों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर वीजा के लिए आवेदन किया था और जब इसका पता चला, तो उन्हें यूनाइटेड में हिरासत में लिया गया था। 

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अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए दोनों ने तर्क दिया कि वे केवल व्यवस्था के पीड़ित हैं और सच्चे उम्मीदवार हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उनका मामला था कि शरारत केवल एजेंटों द्वारा की गई है। 17 दिसंबर के आदेश में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, उन्होंने दर्ज किया कि धोखाधड़ी और जालसाजी का अपराध बनता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (रेड्डी और मनीष) समाज के पीड़ितों का लाभ नहीं ले सकते, बल्कि इस समय यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता धोखाधड़ी के अपराधी हैं। 

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यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता निर्दोष छात्र हैं जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं और वे समाज के शिकार हैं, बल्कि वे ऐसी योग्यता दिखाकर विदेश जाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करके पूरी प्रणाली को धोखा देना चाहते थे जो वास्तव में उनके पास नहीं थी। रेड्डी ने अपना वीज़ा आवेदन यह दावा करते हुए प्रस्तुत किया था कि उन्होंने सॉफ्टेक कंप्यूटर्स, वारंगल से मशीन लर्निंग विद पायथन में एक कोर्स पूरा कर लिया है।

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