Vijay Mallya के खिलाफ CBI कोर्ट का बड़ा एक्शन, 180 करोड़ न चुकाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी

By अभिनय आकाश | Jul 02, 2024

मुंबई की एक विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से जुड़े 180 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। वारंट विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसपी नाइक निंबालकर द्वारा 29 जून को जारी किया गया था, विस्तृत आदेश सोमवार को उपलब्ध कराया गया था। अदालत ने माल्या की "भगोड़े" की स्थिति पर जोर दिया और सीबीआई की दलीलों के आधार पर उसके खिलाफ जारी किए गए पिछले गैर-जमानती वारंट का हवाला देते हुए कहा, "यह उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू जारी करने का एक उपयुक्त मामला है। 

इसे भी पढ़ें: आशा और न्याय के आदर्शों की संरचनाएं है न्यायालय, तीन अदालत परिसरों की नींव रख बोले CJI चंद्रचूड़

सीबीआई का आरोप है कि माल्या ने IOB को 180 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया

मामले को संभाल रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया कि अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर माल्या ने जानबूझकर ऋण भुगतान में चूक करके राज्य संचालित बैंक को 180 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाया। माल्या वर्तमान में लंदन में रह रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। भारत सरकार भी सक्रिय रूप से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। नवीनतम वारंट सीबीआई द्वारा दायर धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है, जिसमें 2007 और 2012 के बीच किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा आईओबी से प्राप्त ऋणों की कथित हेराफेरी शामिल है।

इसे भी पढ़ें: Allahabad HC की गंभीर टिप्पणीः धर्मांतरण नहीं रुका तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जायेगी

सीबीआई की चार्जशीट में क्या कहा गया? 

केंद्रीय एजेंसी द्वारा हाल ही में अदालत में मामले में दायर एक आरोप पत्र के अनुसार, ये क्रेडिट सुविधाएं एक समझौते के तहत बैंक द्वारा बंद निजी वाहक को जारी की गई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अगस्त 2010 में शिकायतकर्ता बैंक (मामले में) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को संबंधित दिशानिर्देशों में ढील देकर मौजूदा सुविधाओं के पुनर्गठन के लिए किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया था। 

प्रमुख खबरें

Rishi Sunak हारने वाले हैं, फिर जीत कौन रहा है? कैसे होते हैं ब्रिटेन में चुनाव

चुनाव में हार के बाद राजनीति से ब्रेक लेंगे K Annamalai, BJP में अटकलों को दौर, जानें क्या है कारण

अब UAE में भी उपलब्ध होगी UPI भुगतान सुविधा, जानिए सबकुछ

कर्नाटक में फिलहाल नहीं होने जा रहा कोई बदलाव, स्थिर सरकार के लिए सिद्धारमैया के हाथ में ही रहेगी कमान