इमरान खान की जेल ट्रायल पर रोक 20 नवंबर तक बढ़ी, सिफर मामले में पाकिस्तान की कोर्ट ने दिया फैसला

By अभिनय आकाश | Nov 16, 2023

पाकिस्तान की अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल सुनवाई के खिलाफ रोक को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की पीठ ने जेल मुकदमे के खिलाफ 71 वर्षीय खान की इंट्रा-कोर्ट अपील की सुनवाई के दौरान रोक बढ़ा दी। यह अपील उसी अदालत की एकल सदस्यीय पीठ के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने पिछले महीने रावलपिंडी की अदियाला जेल में खान के मुकदमे को बरकरार रखा था, जहां उसे कैद में रखा गया है।

इसे भी पढ़ें: राजस्थान चुनाव पर लाहौर की है नजर, टोंक में रमेश बिधूड़ी ने दिया विवादित बयान

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अनुसार, आईएचसी ने आधिकारिक गुप्त अधिनियम के तहत सिफर मामले की सुनवाई पर रोक सोमवार, 20 नवंबर तक बढ़ा दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को फिलहाल न्यायिक रिमांड पर रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है। खान के करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री 67 वर्षीय शाह महमूद कुरेशी, जिन्हें भी सिफर मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसी जेल में कैद हैं। खान और क़ुरैशी ने आरोपों पर खुद को निर्दोष बताया है।

इसे भी पढ़ें: भारतीय नौसेना पाकिस्तान में आयोजित युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहे चीनी युद्धपोतों पर रख रही नजर

कार्यवाहक सरकार ने मार्च 2022 में वाशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास द्वारा एक गुप्त राजनयिक केबल से निपटने के दौरान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के कथित उल्लंघन के आधार पर मामले में खान और कुरेशी के जेल मुकदमे को मंजूरी दे दी है। दोनों पर संघीय जांच द्वारा मामला दर्ज किया गया था। 

प्रमुख खबरें

मणिपुर: तीन उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार जब्त

अपहरण मामला : न्यायालय का भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार

दिल्ली के शाहदरा में घर में आग लगने से दो लोगों की मौत, दो बच्चों को बचाया गया

Prabhasakshi NewsRoom: Pannun की हत्या की साजिश मामले में US ने लिया Ex-RAW Official Vikash Yadav का नाम