मथुरा-वृंदावन को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 10 वर्ग किमी का क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित, शराब-मांस की बिक्री पर प्रतिबंध
योगी सरकार ने 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले 22 नगर निगम के वार्ड तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। इस दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है।
मथुरा वृंदावन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। कृष्ण जन्मस्थल क्षेत्र में आने वाले 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले 22 नगर निगम के वार्ड तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। इस दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है।
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गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर ठाकुरजी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि इससे प्रभावित लोग दुग्ध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, 'चार वर्ष पूर्व 2017 में यहां की जनता की मांग पर मथुरा एवं वृन्दावन नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर निगम का गठन किया गया था। फिर यहां के सात पवित्र स्थलों को राजकीय रूप से तीर्थस्थल घोषित किया। अब जनता की कामना है कि इन पवित्र स्थलों पर मद्य एवं मांस की बिक्री न की जाए, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा ही होगा।
UP Govt declares 10 sqkm area of Mathura-Vrindavan as pilgrimage site, banning sale of liquor and meat in the area
— ANI UP (@ANINewsUP) September 10, 2021
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